PMLA Act की धारा 6 | निर्णायक प्राधिकारी केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

Update: 2024-02-02 11:03 GMT

मद्रास हाइकोर्ट ने हाल ही में माना कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की धारा 6 के तहत निर्णायक प्राधिकरण न तो न्यायिक है और न ही अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण, केवल इसलिए कि प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में कुछ "न्यायिक रंग" है।

अदालत ने कहा,

“हमें नहीं लगता कि निर्णायक प्राधिकरण न्यायिक या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण है, जो पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय करता है, या उसके पास न्यायालय की सुविधाएं हैं। इसके अभाव में, हमारा विचार है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कि न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने वाले न्यायाधिकरण को न्यायिक अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। PMLA Act के तहत निर्णायक प्राधिकरण में लागू नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि पालन की जाने वाली प्रक्रिया को अधिक से अधिक 'न्यायिक रंग' दिया जाता है, इससे निर्णय लेने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आएगा।”

चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ PMLA Act की धारा 6(2), 6(3)(a)(ii) और 6(5)(b) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह तर्क दिया गया कि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है और पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय करता है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि न्यायिक प्राधिकारी न्यायिक सदस्य के बिना नहीं हो सकता है और न्यायिक सदस्य के बिना न्याय निर्णायक प्राधिकारी का गठन अवैध होगा।

अदालत ने कहा कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी संविधान के अनुच्छेद 323ए या 323बी के तहत गठित न्यायाधिकरण नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अदालत द्वारा प्रयोग की जा रही शक्ति न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ट्रांसफर कर दी गई।

अदालत ने कहा कि PMLA Act के अनुसार, निर्णायक प्राधिकरण का प्राथमिक कार्य केवल इस बात पर प्रारंभिक राय बनाना है कि क्या यह मानने का कोई कारण है कि संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में विशेष न्यायालय द्वारा मामले के निपटारे तक पूर्ण शामिल है और कुर्की का आदेश देना है।

इस प्रकार अदालत ने पाया कि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य करने वाला मूल प्राधिकारी था। अदालत ने इस प्रकार राय दी कि निर्णय लेने का अधिकार नियंत्रण और संतुलन के रूप में है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शक्ति का प्रयोग केवल जांच अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है।

अदालत ने यह भी कहा कि प्रशासनिक कार्यों में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि खोज और निरीक्षण, उपस्थिति को लागू करना, रिकॉर्ड पेश करने के लिए बाध्य करना, साक्ष्य प्राप्त करना आदि की शक्तियां निर्णायक प्राधिकारी को केवल प्रथम दृष्टया राय बनाने में सहायता के लिए दी गईं। न्यायालय की राय में ऐसी शक्तियां निर्णय लेने वाले प्राधिकारी की प्रशासनिक प्रकृति को नहीं बदलेंगी।

अदालत याचिकाकर्ता के इस तर्क से भी सहमत नहीं है कि एक्ट की धारा 6(5), जो चेयपर्सन को एक या दो सदस्यों के साथ पीठ गठित करने की शक्ति देती है, विरोधाभासी है, जिसमें कहा गया कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी में चेयरपर्सन और दो अन्य सदस्य शामिल होंगे।

अदालत ने कहा कि प्रावधान सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए। प्रावधानों ने चेयरपर्सन को यह तय करने का विवेक दिया कि किसी दिए गए मामले में प्राधिकरण को फुल कोरम के साथ या सदस्य सहित बेंच में निर्णय लेना चाहिए।

न्यायालय की राय में यह विवेक-प्रावधानों को असंगत या आत्म विरोधाभासी नहीं बनाएगा।

याचिकाकर्ता के वकील- मंजूनाथ कार्तिकेयन के लिए एस.आर.रघुनाथन।

उत्तरदाताओं के लिए वकील- ए.आर.एल.सुंदरेसन, और एन.रमेश।

केस टाइटल- पे परफॉर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

केस नंबर- 2023 की रिट याचिका संख्या 12925

Tags:    

Similar News