कानून की किताबें छापने वाले प्रकाशकों को अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए, कोई भी गलती अवमानना या झूठी गवाही की कार्यवाही को आमंत्रित कर सकती है: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जो लोग क़ानून और वैधानिक दस्तावेज़ों को छापते और प्रकाशित करते हैं, उन्हें अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए अन्यथा, उन्हें अदालत की अवमानना, झूठी गवाही और इसी तरह के अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, साथ ही उनके प्रकाशनों को ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है।
चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने फादर वेलेरियन फर्नांडीस की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिन्होंने ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश पर सवाल उठाया, जिसने अनुदान प्रमाणपत्र/सगुवली चिट जारी करके प्रतिवादियों को विषय भूमि देने का परमादेश देने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रश्न में अनुदान के लिए देय राशि 2023 संशोधन नियमों के अनुसार होनी चाहिए क्योंकि उक्त संशोधन प्रतिस्थापन के माध्यम से है। उन्होंने केएलजे प्रकाशन, 2019, 5वें संस्करण के कर्नाटक भूमि अनुदान नियम, 1969 पर भरोसा किया, जिसमें पृष्ठ 48 पर फुटनोट 1 में कहा गया है, "अधिसूचना संख्या आरडी 09 एलजीपी 2015 (पी), तारीख 19-9-2015 द्वारा "बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के भुगतान पर" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित और, जो 9-6-2015 से लागू माना जाएगा..."
प्रावधान को पढ़ने के बाद अदालत ने कहा कि अधिसूचना यह नहीं दर्शाती है कि उक्त संशोधन 'प्रतिस्थापन' के माध्यम से है, और वह अपीलकर्ता के वकील के हस्तक्षेप के बिना, इससे न्यायालय केएलजे प्रकाशन के गलत संस्करण से प्रभावित हो गया होता, जिससे नागरिकों को भारी नुकसान होता।
कोर्ट ने उसके बाद कहा, "यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि 'कानून की गलती' के लिए किसी को कष्ट नहीं उठाना चाहिए, तो 'कानून प्रकाशक की गलती' के लिए भी किसी को कष्ट नहीं उठाना चाहिए।"
याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि पहले से ही एक अनुदान आदेश था जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा तय की गई अपीलकर्ता की अपील में की गई थी। यह माना गया कि जब एक वैधानिक न्यायाधिकरण का आदेश है, तो नए अनुदान की मांग के लिए अपीलकर्ता को सहायक आयुक्त के पास भेजना उचित नहीं था।
तदनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया, "मौजूदा नियमों के संदर्भ में अपीलकर्ता के पक्ष में अनुदान को औपचारिक रूप देने के लिए दूसरे प्रतिवादी को परमादेश की एक रिट जारी की गई थी, अपीलकर्ता 2023 के पूर्व-संशोधन नियमों के तहत शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।"
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (कर) 158
केस टाइटल: फादर वेलेरियन फर्नांडीस और कर्नाटक राज्य
केस नंबर: रिट अपील नंबर 1561/2023