जजों को अपने परिवार के 'पीड़ित' सदस्य के साथ खड़े होने का भी अधिकार है: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जज होने के नाते न्यायिक अधिकारी उन मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं करता, जो अन्य नागरिकों को उपलब्ध हैं। इनमें अपने परिवार की देखभाल करने और उनके साथ खड़े रहने के सामाजिक और निजी अधिकार भी शामिल हैं।
कोर्ट ने कहा,
“जिस तरह आरोपी को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता, यदि कोई न्यायिक अधिकारी या उसका परिवार का सदस्य किसी आपराधिक मामले में शिकायतकर्ता है, तो न्यायिक अधिकारी और उसके परिवार को भी न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। वे पीड़ित हैं, क्योंकि यह न्यायिक अधिकारी और उसके परिवार को मौलिक, निजी और सामाजिक अधिकार से इनकार करने के समान होगा, जो अन्यथा अन्य नागरिकों और समुदाय के व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। न्यायिक अधिकारी होने के नाते उन्हें या उनके परिवार को उनकी व्यक्तिगत क्षमता में न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसे केवल व्यावसायिक खतरों के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए।”
अदालत ने यह टिप्पणी उस व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए की, जिस पर न्यायिक अधिकारी की बहन और उसके परिवार को धोखा देने का आरोप है। उसने ऐसे व्यक्ति से उसकी शादी करा दी, जिससे उसकी मुलाकात वैवाहिक वेबसाइट पर हुई थी, यह जानने के बावजूद कि वह पहले से ही विवाहित था।
आवेदक मुख्य आरोपी का शिक्षक है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी पहले से ही अन्य महिला से विवाहित है, लेकिन उसने अपनी प्रोफाइल पर अपनी वैवाहिक स्थिति को अविवाहित दिखाया था और विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं की लगभग 1411 प्रोफाइल में रुचि दिखाई थी।
यह आरोप लगाया गया कि आवेदक शिकायतकर्ता के घर गया, उसके माता-पिता से मिला और इस तथ्य की पुष्टि की कि मुख्य आरोपी ने अपने माता-पिता को खो दिया है।
अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह आवेदक ही था, जिसने शिकायतकर्ता और उसके माता-पिता को गुमराह करके शादी के लिए राजी किया। उन्हें विश्वास दिलाया कि मुख्य आरोपी अविवाहित है और उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है।
हालांकि, अदालत ने आवेदक के इस तर्क पर कड़ी आपत्ति जताई कि शिकायतकर्ता का भाई न्यायिक अधिकारी था। इसलिए उसके प्रभाव के कारण एफआईआर दर्ज की गई और उसे जमानत नहीं दी जा रही है।
अदालत ने आगे कहा कि न केवल दलीलें, बल्कि आवेदक के वकील ने जमानत याचिका में जज के नाम और अन्य विवरणों का खुलासा करते हुए अनुलग्नक भी दर्ज किया, जबकि ट्रायल कोर्ट के आदेश ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी दी थी।
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ न्यायिक अधिकारी की बहन होने का मतलब यह नहीं है कि उसके साथ खड़े होने, अपने लिए लड़ने और न्याय मांगने के अन्य शिकायतकर्ताओं की तुलना में कम अधिकार हैं।
इसमें कहा गया कि यह न्याय का मखौल होगास यदि पीड़िता अपने लिए न्याय पाने में विफल रहती है, या उसे न्याय पाने के समान अवसरों से केवल इसलिए वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि उसका रिश्तेदार न्यायिक अधिकारी है और दूसरों को न्याय दे रहा है।
अदालत ने कहा,
“इसके अलावा, न्यायिक अधिकारी होने के नाते न्यायिक अधिकारी अपने मौलिक अधिकारों को नहीं छोड़ता, जो देश के अन्य सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही अपने परिवार की देखभाल करने और उनके साथ खड़े रहने के उनके सामाजिक और निजी अधिकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। शिकायतकर्ता/पीड़ित के भाई-बहन के रूप में उसे उसके और उसके परिवार के साथ खड़े होने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने या बदनाम करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार है।”
इसमें कहा गया कि जज, समुदाय के अधिकांश अन्य लोगों की तरह अपनी प्रतिष्ठा की इस हद तक परवाह करते हैं कि इसे महत्वपूर्ण सामाजिक और व्यावसायिक संपत्ति के रूप में रखा जाता है। न्यायिक अधिकारी की पहचान का बार-बार खुलासा करके आरोपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जहां जज अक्सर प्रतिष्ठा खोने के डर से अपने लिए खुलकर और सार्वजनिक रूप से बोलते हैं।
अदालत ने कहा,
“यह सुझाव देना कि चूंकि धोखा दिया गया व्यक्ति न्यायिक अधिकारी का रिश्तेदार है और यदि जमानत नहीं दी जाती है तो यह न्यायिक प्रणाली में पक्ष लेने के समान होगा। न्यायिक प्रणाली को अदूरदर्शी दृष्टि से आंकने जैसा होगा और सुझाव देगा कि न्यायिक प्रणाली इतनी नाजुक है कि यह पक्ष लेंगे और न्याय नहीं करेंगे। विपरीत दृष्टिकोण अपनाने को बिना किसी सबूत के किसी व्यक्ति पर उसके कब्जे के कारण हस्तक्षेप करने का अनुचित संदेह करने के समान भी देखा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप न्यायपूर्ण दिखने के उत्साह में उसके साथ अन्याय होगा।”
अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि अब से यौन अपराधों से जुड़े मामलों में फाइलिंग के पहले पृष्ठ को वकील द्वारा प्रमाण पत्र या नोट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। इसमें यह प्रमाणित किया जाए कि शिकायतकर्ता का नाम या कोई अन्य नाम आदि है। याचिका के मुख्य भाग या किसी अनुलग्नक में इसका उल्लेख नहीं किया गया।
अदालत ने आगे कहा,
“यह न्यायालय नोट करता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2023 के आदेश के तहत अभ्यास निर्देश जारी किए गए। ये निर्देश इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन नंबर 3635/2022 में पारित निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए, जिसका टाइटल- "सलीम बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य और अन्य" है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि याचिकाओं में यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाए।”