मुस्लिम पिता के लिए बेटी की शादी में शामिल होना जरूरी: केरल हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को 4 दिन की आपातकालीन अनुमति दी
केरल हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आपातकालीन अनुमति (Emergency Leave) दी। इसमें यह भी कहा गया कि पक्ष मुस्लिम होने के कारण बेटी की शादी में पिता का शामिल होना जरूरी है।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने आपातकालीन अनुमति देते समय कहा कि पहले के मौकों पर, जब याचिकाकर्ता के पिता को आपातकालीन अनुमति या साधारण अनुमति दी गई तो वह कभी भी अधिक समय तक नहीं रुके हैं और इसके बजाय बिना किसी डिफ़ॉल्ट के वापस आ गए।
कोर्ट ने कहा,
“याचिकाकर्ता के विवाह के तथ्य पर उत्तरदाताओं द्वारा विवाद नहीं किया गया। एक बेटी का पिता होने के नाते, और वह भी मुस्लिम होने के नाते, यह जरूरी है कि पिता शादी में शामिल हो। याचिकाकर्ता के पिता के आचरण के खिलाफ कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है और न ही उत्तरदाताओं द्वारा कोई आशंका व्यक्त की गई कि वह भाग जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के पिता को 07.01.2024 को होने वाली याचिकाकर्ता की शादी में शामिल होने के लिए आपातकालीन अनुमति दी जानी चाहिए।''
याचिकाकर्ता दोषी की बेटी है, जिसने अपनी शादी में शामिल होने के लिए अपने पिता के लिए आपातकालीन पैरोल की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। शादी 7 जनवरी, 2024 को है। उसने कहा कि अगर उसके पिता को पैरोल नहीं दी गई तो उसकी शादी नहीं होगी। उसने यह भी कहा कि पहले मौके पर उसकी शादी स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि उसके पिता को पैरोल नहीं दी गई थी।
अतिरिक्त लोक अभियोजक पी नारायणन ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पिता को उनकी दो अन्य बेटियों की शादी में शामिल होने के लिए पहले भी आपातकालीन अनुमति दी गई थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के पिता को उसकी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आपातकालीन अनुमति भी दी गई थी। यह तर्क दिया गया कि आपातकालीन पैरोल वैध कारणों से खारिज कर दी गई थी।
अदालत ने रिट याचिका स्वीकार कर ली और याचिकाकर्ता के पिता को उसकी शादी में शामिल होने के लिए चार दिन की आपातकालीन अनुमति दी।
याचिकाकर्ता के वकील: सुबाष चंद्रन, जीवलिन जीजी, गायत्री मुरलीधरन, अराथी पी।
केस टाइटल: XXX बनाम केरल राज्य
केस नंबर: WP(CRL.) NO. 1337/2023
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