सह-प्रतिवादी एक-दूसरे के खिलाफ जवाबी दावा दायर नहीं कर सकते, सूट की संपत्ति के विवाद के संबंध में उन्हें अलग से मुकदमा दायर करना होगा: एमपी हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि किसी मुकदमे में सह-प्रतिवादी एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस-सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, और मुकदमे की संपत्ति के बारे में एक अलग विवाद के लिए, एक अलग मुकदमा दायर किया जा सकता है, जिस पर सीपीसी की धारा 10 लागू नहीं होगी।
इस मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए, जस्टिस विवेक रूसिया की सिंगल जज बेंच ने कहा कि मुकदमे में वादी और प्रतिवादी के बीच का आपसी विवाद, जिस पर धारा 10 सीपीसी के तहत ट्रायल कोर्ट ने रोक लगा दी थी, वह पहले के मुकदमे का विषय नहीं है।
कोर्ट ने कहा,
“…वादी और प्रतिवादी के बीच का विवाद पूरी तरह से अलग विवाद है जिसमें वादी अपनी वाद भूमि के कब्जे और सुरक्षा के लिए डिक्री की मांग कर रहा है। वादी और प्रतिवादी दोनों पिछले मुकदमे में सह-प्रतिवादी हैं और यह स्थापित कानून है कि सह-प्रतिवादी एक-दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ सकते क्योंकि वे एक-दूसरे के खिलाफ जवाबी दावा दायर नहीं कर सकते…”।
अदालत ने कहा कि वादी और प्रतिवादी, जो पहले के मुकदमे में सह-प्रतिवादी हैं, के बीच विवाद को केवल एक अलग मुकदमे में ही निपटाया जा सकता है।
वादी और प्रतिवादी भाई हैं, जो केशरबाई और अन्य बनाम अरविंद कुमार और अन्य में हाईकोर्ट के समक्ष पहले के मुकदमे/लंबित प्रथम अपील में सह-प्रतिवादी हैं। पहली अपील वादी-प्रतिवादी भाइयों के खिलाफ मां और दो अन्य भाइयों द्वारा दायर पिछले मुकदमे से उत्पन्न हुई थी। पहला मुकदमा संयुक्त हिंदू परिवार की संपूर्ण संपत्ति के संदर्भ में दायर किया गया था; वादी ने मुकदमे की संपत्ति के संयुक्त मालिक के रूप में स्वामित्व की घोषणा करने और निषेधाज्ञा की मांग की कि प्रतिवादी-भाइयों को इसे किसी को भी बेचने से रोका जाना चाहिए।
हालांकि, वर्तमान मुकदमा प्रतिवादी नंबर 1 के भाई द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 के भाई के खिलाफ दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी ने मुकदमे की संपत्ति पर अतिक्रमण किया है, जिस पर उसका वैध स्वामित्व है और उसे बेदखल कर दिया है।
अदालत ने बड़े पैमाने पर एस्पी जल और अन्य बनाम ख़ुशरू रुस्तम डैडीबुर्जोर, (2013) और दामोदर नारायण सावले बनाम तेजराव बाजीराव म्हास्के, 2023 लाइव लॉ (एससी) 404 पर भरोसा किया, जिसमें शीर्ष अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि जब मुकदमे की संपत्ति के संबंध में उनके बीच कोई विवाद हो तो सह-प्रतिवादियों को प्रतिवाद करना चाहिए। ऐसे मामलों में, सीपीसी की धारा 10 द्वारा लगाई गई रोक [मुकदमे पर रोक, जब मामला सीधे तौर पर और पिछले मुकदमे में काफी हद तक विवादित हो] लागू नहीं होगा।
एस्पी जल में, शीर्ष अदालत ने माना था कि धारा 10 सीपीसी की प्रयोज्यता के लिए परीक्षण यह होगा कि क्या, पहले से स्थापित मुकदमे में अंतिम निर्णय पर पहुंचने पर, ऐसा निर्णय बाद के मुकदमे में पुनर्न्याय के रूप में काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि धारा 10 तब लागू नहीं होगी जब विवाद में कुछ मामले सामान्य हों और यह तभी लागू होगा जब विवाद का पूरा विषय एक जैसा हो।
उपरोक्त उदाहरणों का उल्लेख करने के बाद, अदालत ने याचिकाकर्ता-वादी अरविंद कुमार द्वारा दायर मुकदमे में कार्यवाही पर रोक लगाने वाले सिविल जज के 07.01.2021 के आदेश के खिलाफ विविध याचिका की अनुमति दी।
केस टाइटलः अरविंद कुमार बनाम त्रिलोक कुमार
केस नंबर: Misc. Petition No. 2480 of 2021
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एमपी) 48