गुजरात में 261 अवैध धार्मिक ढांचे हटाए गए, 28 स्थानांतरित, 98 नियमित किए गए: राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी
गुजरात हाईकोर्ट को राज्य सरकार द्वारा बुधवार (30 जुलाई) को सूचित किया गया था कि 261 अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटा दिया गया है, 28 को स्थानांतरित कर दिया गया है और जबकि 98 को नियमित कर दिया गया है, यह कहते हुए कि प्रक्रिया निरंतर है राज्य इस संबंध में सभी संभव कदम उठाना जारी रखेगा।
सुनवाई के दौरान मामले में पेश वकील पीआर अभिचंदानी ने अदालत को सूचित किया कि संयुक्त सचिव द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वाले धार्मिक ढांचों को हटाने के संबंध में एक हलफनामा दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि हलफनामे के अनुसार 1,177 नोटिस जारी किए गए हैं, 328 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं।
इस बीच राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने कहा कि 261 धार्मिक ढांचों को हटाया जा चुका है, 28 को स्थानांतरित कर दिया गया है और 98 ढांचों को नियमित किया जा चुका है।
हलफनामे पर ध्यान देते हुए, चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"इस मामले में हुई प्रगति को गुजरात सरकार के गृह विभाग के संयुक्त सचिव के 22-07-2025 के हलफनामे द्वारा रिकॉर्ड में लाया गया है। हलफनामे में दिए गए बयान पर कि अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाना या नियमित करना या स्थानांतरित करना एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है और राज्य सभी संभव कदम उठाना जारी रखेगा, हम मामले को 12 नवंबर को पोस्ट करते हैं।
न्यायालय राज्य में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण से संबंधित 2006 की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
फरवरी में हाईकोर्ट ने राज्य को सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने वाले अनधिकृत धार्मिक ढांचों को हटाने/पुनर्वास/नियमितीकरण के संबंध में पिछली तिमाही में नगर निगमों और जिलों में गठित समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर एकत्र करने और रिपोर्ट देने के लिए कहा था। राज्य सरकार ने तब अदालत को सूचित किया था कि सार्वजनिक सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक ढांचों में रहने वालों को 458 नोटिस जारी किए गए हैं।