Morbi Tragedy| 'यह आकष्मिक घटना नहीं, आपने सार्वजनिक संपत्ति के साथ खेल किया': गुजरात हाईकोर्ट ने पीड़ितों के पुनर्वास योजना के लिए 'ओरेवा' को फटकार लगाई

Update: 2024-04-26 13:56 GMT

कोर्ट के आदेशों का पालन न करने और देरी करने के लिए ओरेवा कंपनी के निदेशक जयसुख पटेल के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी होने के बाद, कंपनी ने माफी जारी की है, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया है और प्रबंध निदेशक के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

हालांकि, चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध मयी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में कंपनी के प्रस्तावों की कमी पर असंतोष व्यक्त किया।

मोरबी पुल ढहने पर स्वतः सुनवाई के दौरान, चीफ़ जस्टिस अग्रवाल ने माफी के हलफनामे की स्वीकृति व्यक्त करते हुए जोर देकर कहा, "हम माफी के इस हलफनामे को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप एक वास्तविक प्रस्ताव के साथ आएंगे और आपने जो भी कहा, आप उसे लागू करें लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि, 24.04.2024 के आगे के हलफनामे में प्रस्ताव, हालांकि दिनांक 19.04.2024 के आदेश में किए गए अवलोकन के अनुरूप है, हालांकि, इसे मोरबी पुल पतन के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक पूर्ण और व्यापक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 जून, 2024 के लिए निर्धारित की है, "इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि प्रतिवादी नंबर 7 कंपनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक ठोस, व्यापक प्रस्ताव के साथ सामने आएगी ताकि वे सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जी सकें।

26 अप्रैल को सुनवाई के दौरान, ओरेवा समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले उनावाला ने कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने दो हलफनामे प्रस्तुत किए हैं। एक ने निर्धारित समय के भीतर जवाब दाखिल नहीं करने के लिए माफी मांगी, और दूसरे ने पीड़ितों को मुआवजे की राशि के बारे में विसंगति को संबोधित किया। उनावाला ने कहा कि ओरेवा पुल ढहने की त्रासदी के पीड़ितों के लिए 12,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गया है और इस मामले पर राज्य सरकार के साथ संरेखण में है।

चीफ़ जस्टिस ने उनवाला को संबोधित करते हुए कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया और टिप्पणी की, "सीएसआर के रूप में आपकी जिम्मेदारी में, जब आप किसी ऐसी चीज के दोषी हैं जो क्षम्य नहीं है, तो आपको कुछ अतिरिक्त करना होगा ... आपका पछतावा तभी आएगा जब आप कुछ अतिरिक्त करेंगे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह परमेश्वर का कार्य नहीं था। यह कुछ ऐसा नहीं था जहां यह कहा जा सकता है कि आपके सभी सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, यह हुआ है। आप एक कंपनी हैं, आपने अनुबंध लिया है। आपने नगर पालिका के साथ एक अनुबंध किया। मोरबी, नगर पालिका नामक जगह के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपने हालांकि कई प्रशासनिक चूक की थी, लेकिन कम से कम इस बात पर गौर किया जा सकता है कि आप जैसी कंपनी में जिम्मेदारी की कुछ भावना डाली गई थी कि यदि आप अनुबंध ले रहे हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।

सीजे ने जोर देकर कहा कि ओरेवा को घटना के किसी भी पहलू में गलती से मुक्त नहीं किया जा सकता है, और इस बात पर जोर दिया कि स्थिति की गंभीरता ओरेवा से सिर्फ पश्चाताप से अधिक की मांग करती है। "यह स्थिति आपकी ओर से कुछ और की मांग करती है। आप एक सार्वजनिक पुल के साथ खेले, आप बस सार्वजनिक संपत्ति के साथ खेले।

प्रधान न्यायाधीश ने इस पर पूछा, क्या आपने कभी अपने कक्ष में बैठकर यह सोचा है कि उन लोगों का क्या होगा जो निशक्त हैं, जो दूसरों पर निर्भर हैं और उनकी कोई गलती नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप खुद को एक विकलांग व्यक्ति की स्थिति में रखते हैं और अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप समाज में कैसे जीवित रह सकते हैं? जैसे बिस्तर से बाहर आना, लू जाना, उचित भोजन करना, बिस्तर पर सोना एक संघर्ष बन जाता है?

"एक परिवार है। फिर बच्चे हैं। अब हमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि मां जीवित है, बच्चे चाचा और उनके परिवार के साथ रह रहे हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आप उनका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि परिवार है। इसलिए आप पर दोहरी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी आपके अपराध के लिए पश्चाताप के बारे में है जो आप और आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। पृथ्वी पर कोई भी जिम्मेदार नहीं है। और तुम एक निर्दोष व्यक्ति नहीं हो। आपको वह करना चाहिए था जो आपने बिल्कुल नहीं किया है। और फिर दूसरा आपकी सीएसआर जिम्मेदारी के बारे में है। दोनों पर विचार किया जाना चाहिए। दोनों को इस मामले में लागू किया जाना चाहिए।

वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे अपने मुवक्किल के साथ अपने सुझावों पर चर्चा करेंगे, विशेष रूप से जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र में, और अदालत में वापस आएंगे।

इसके जवाब में चीफ़ जस्टिस ने कहा, ''यह खेल आप लुका-छिपी का खेल रहे हैं और फिर इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, यह बंद होना चाहिए। हमने आपको कई पहलुओं पर अपना ऑफर देने के लिए कहा था। कई चीजें हम क्रम में नहीं लिखते हैं। पीआईएल के लिए हमें सब कुछ एक क्रम में नहीं लिखना चाहिए, हम वकील के माध्यम से कुछ व्यक्त करते हैं। हम आपसे एक सामाजिक, जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आगे आने की उम्मीद करते हैं।

आगे बढ़ते हुए, चीफ़ जस्टिस ने मोरबी त्रासदी में 40% विकलांग हो गई युवा महिला पीड़ितों में से एक की दुर्दशा पर जोर देते हुए कहा, "क्या आप समझते हैं कि एक 23-24 वर्षीय लड़की विकलांग हो गई। अब उसे अपने जीवन में कोई समर्थन मिल भी सकता है और नहीं भी। यहाँ भारत में, विवाह भी इन व्यक्तियों के लिए एक वर्जित है। हम कभी भी एक विकलांग व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं देखते हैं। और चूंकि हम सामान्य पैदा हुए हैं, हमें लगता है कि हम सर्वोच्च हैं। और अगर सार्वजनिक स्थानों पर, विकलांग व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उन्हें या तो दया के साथ या इस विचार के साथ देखते हैं कि इन्हें तो यहां आना ही नहीं चाहिए, वे यहां क्यों आए हैं। उन्हें घर पर बैठना चाहिए। इसलिए एक लड़की के लिए जब हमने आपको वह प्रस्ताव दिया, जो भी प्रस्ताव था, यह विचार मन में था कि उसे वह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसे कम से कम अपने जीवन के लिए किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

उनावाला ने एक बार फिर कोर्ट को आश्वासन दिया कि कंपनी मानक मुआवजे से अधिक की पेशकश करेगी और अगली सुनवाई की तारीख तक एक ठोस योजना पेश करने का वादा किया।

पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कंपनी के सक्रिय सुझावों की कमी की आलोचना करते हुए, अदालत ने पीड़ितों की जरूरतों के अनुरूप एक समर्थन प्रणाली बनाने का सुझाव दिया, जिसमें संभावित रूप से पारंपरिक शिल्प और सेवा जैसे संगठनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शामिल किया जाए।

उन्होंने कहा, 'आप चाहें तो समाज का चेहरा बदल सकते हैं और यही आपका पश्चाताप होना चाहिए। कुछ वर्षों के बाद लोग सोचेंगे कि मोरबी वही जगह नहीं है जो मोरबी पुल के ढहने के समय थी। आपकी कोई सीमा नहीं है, 

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