गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को बीमार पिता आसाराम बापू से 4 घंटे मिलने की अनुमति दी
गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं द्वारा अपने बीमार पिता और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू से चार घंटे मिलने के लिए आवेदन को अनुमति दी, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस एसवी पिंटो की पीठ ने साईं को अपने पिता से मिलने के लिए हवाई मार्ग से जेल ले जाने और उनके साथ पुलिस अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को अपने खर्चे पर ले जाने का निर्देश दिया।
सूरत सेशन कोर्ट द्वारा बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए साईं ने पहले हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि उनके पिता आसाराम बापू को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर नहीं है।
पीठ ने आगे कहा कि साईं को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ले जाया जाएगा और “पूरी अवधि” के दौरान जोधपुर में रखा जाएगा, जहां वह अपने पिता से चार घंटे तक मिलेंगे।
इसमें आगे कहा गया कि जोधपुर जेल प्राधिकरण किसी अन्य व्यक्ति जैसे बहन, मां या किसी अन्य व्यक्ति को पूरी अवधि के दौरान आवेदक से मिलने की अनुमति नहीं देगा और साईं को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति दोनों यानी पिता (आसाराम बापू) और बेटे (नारायण साईं) की मुलाकात के दौरान मौजूद नहीं रहेगा।