गुजरात हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई के दौरान आचरण पर 'गंभीर आरोपों' को लेकर न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा
गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (23 दिसंबर) को सेशन जज के पद के न्यायिक अधिकारी से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में कार्यवाही की सुनवाई के दौरान अधिकारी के आचरण के बारे में "गंभीर आरोप" लगाने वाली याचिका पर "प्रथम दृष्टया" संज्ञान लिया गया था।
यह आदेश उस याचिका पर पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता ने न्यायिक अधिकारी के समक्ष कार्यवाही को इस "आशंका के आधार पर स्थानांतरित करने की मांग की कि उसके साथ अन्याय होगा, न कि इसलिए कि उसके पास कोई मामला नहीं है, बल्कि इसलिए कि पीठासीन अधिकारी के पास इसके बारे में पहले से ही एक धारणा है"।
अंतरिम आवेदन में याचिकाकर्ता ने पीठासीन/न्यायिक अधिकारी के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें दावा किया गया कि मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक अधिकारी ने "याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुचित टिप्पणियां" की थीं। याचिकाकर्ता ने अधिकारी के संबंध में विभागीय जांच की भी मांग की थी।
याचिका में दिए गए कथनों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद जस्टिस संदीप भट्ट ने अपने आदेश में कहा,
"यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि संबंधित पीठासीन अधिकारी के आचरण के बारे में गंभीर आरोप लगाए गए, जिन पर उचित तरीके से विचार किया जाना चाहिए। यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि इस तरह के आरोप अपीलीय संवर्ग के न्यायिक अधिकारी यानी सेशन जज के खिलाफ लगाए गए।"
इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया,
"रजिस्ट्री इस याचिका के सभी कागजात संबंधित प्रधान जिला जज को तुरंत भेजेगी। याचिका में लगाए गए आरोपों के बारे में संबंधित न्यायिक अधिकारी से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगेगी। इसे प्रधान जिला जज की टिप्पणियों के साथ रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से 01.01.2025 को या उससे पहले इस न्यायालय को भेजेगी। रजिस्ट्रार जनरल ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे और इसे इस न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे।"
इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका में की गई प्रार्थना के अनुसार अंतरिम राहत के रूप में कार्यवाही के अंतिम निपटारे तक स्थगन प्रदान किया। मामले को 6 जनवरी, 2025 के लिए सूचीबद्ध किया।
केस टाइटल: गोविंदजी पुत्र खोडाजी मगनजी ठाकोर बनाम गुजरात राज्य