गुजरात हाईकोर्ट ने 6000 करोड़ के वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आरोपी व्यवसायी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
हाईकोर्ट ने 6000 करोड़ के कथित वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में व्यवसायी और बीजेड समूह के प्रमुख भूपेंद्रसिंह जाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। न्यायालय ने कहा कि यह बड़े पैमाने पर घोटाला प्रतीत होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को उनके द्वारा ठगा गया प्रतीत होता है।
जस्टिस एम.आर. मेंगडे ने 23 दिसंबर के अपने आदेश में कहा,
"अब तक की गई जांच से संकेत मिलता है कि वर्तमान आवेदक द्वारा किया गया यह एक बड़े पैमाने पर घोटाला प्रतीत होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को उनके द्वारा ठगा गया प्रतीत होता है। इसे देखते हुए वर्तमान आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए वर्तमान आवेदन खारिज किया जाता है।"
न्यायालय ने FIR और सहायक दस्तावेजों की जांच की और कहा कि इससे पता चला कि शिकायत आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी द्वारा राज्य गृह विभाग को संभावित वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में प्राप्त एक गुमनाम टिप के आधार पर दर्ज की गई। प्रारंभिक जांच के चरण में जाला को पूछताछ के लिए बुलाया गया लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ।
न्यायालय ने आगे कहा कि आवेदक (जाला) के परिसरों पर छापे से पता चला कि उससे जुड़ी कई फर्में हैं- कुछ रजिस्टर्ड कंपनियां थीं, जबकि अन्य अनौपचारिक रूप से संचालित होती थीं। इन फर्म नामों के तहत कई बैंक खाते खोले गए और आवेदक ने कथित तौर पर खुद को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत करने के लिए धन-उधार लाइसेंस का इस्तेमाल किया, जिसमें रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से संकेत मिलता है कि आवेदक ने 18% प्रति वर्ष की दर से रिटर्न का वादा किया था।
न्यायालय ने तब उल्लेख किया कि आवेदक ने निवेशकों से 3,60,72,65,524 करोड़ रुपये एकत्र किए और निवेशकों को टीवी, मोबाइल फोन और गोवा की यात्रा जैसे रिटर्न गिफ्ट का वादा किया।
न्यायालय ने इस प्रकार कहा,
"रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से पता चलता है कि आवेदक ने वर्ष-2022 से पुनर्भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया। इसलिए आवेदक के वकील की ओर से यह तर्क देना सही नहीं लगता है कि चूंकि वर्तमान FIR के रजिस्ट्रेशन तक वर्तमान आवेदक द्वारा कोई चूक नहीं की गई, इसलिए उसके खिलाफ GPID Act के तहत अपराध नहीं बनता है।
आवेदक की ओर से यह तर्क दिया गया कि वर्तमान आवेदक के खिलाफ कोई भी जमाकर्ता FIR दर्ज कराने के लिए आगे नहीं आया। जो भी हो, तथ्य यह है कि आवेदक ने वर्ष-2022 से रिटर्न के साथ जमा राशि के पुनर्भुगतान में चूक की है।"
आवेदक जाला ने सीआईडी क्राइम गांधीनगर में BNS धारा 316(5), 318(4), 61(2) के तहत दर्ज FIR के संबंध में अग्रिम जमानत मांगी। FIR में गुजरात जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 2003 (GPID) की धारा 3 और अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम (BUDS), 2019 की धारा 21 (अधिनियम के तहत उल्लंघन करके जमा मांगने वाले जमाकर्ता को पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है) और 23 (अधिनियम का उल्लंघन करने पर सजा से संबंधित) भी शामिल हैं।
FIR में आरोप लगाया गया कि जाला और उनके कथित सहयोगियों ने BZ ग्रुप के तहत कई फर्मों के माध्यम से जनता से टेलीविजन, मोबाइल फोन और 10 लाख रुपये से अधिक की राशि के निवेश के साथ गोवा की यात्रा की पेशकश के बहाने निवेश के रूप में 6000 करोड़ रुपये की राशि मांगी। जाला ने इससे पहले अहमदाबाद के जिला एवं सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे 12 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था।
हाईकोर्ट के समक्ष जाला के वकील ने तर्क दिया कि भले ही FIR में BNS के तहत आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, GPID Act और BUDS Act, 2019 की धाराओं के तहत अपराध का आरोप लगाया गया, लेकिन ऐसा कोई दावा नहीं है कि आवेदक ने FIR दर्ज करने की तारीख तक निवेशकों को भुगतान में चूक की।
यह कहा गया कि उसने जमाकर्ताओं को 7% प्रति वर्ष रिटर्न देने का वादा किया, जिसे आवेदक ने जमाकर्ताओं को तब तक चुकाना जारी रखा जब तक कि जांच एजेंसी द्वारा उसके अकाउंट फ्रीज नहीं कर दिए गए।
यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष का यह दावा कि आवेदक ने 18% रिटर्न का वादा किया, अस्वीकार्य है, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के तहत केवल लिखित समझौते ही कानून की नज़र में वैध हैं। समझौते के अनुसार आवेदक ने 7% रिटर्न की पेशकश की थी। तब वकील ने तर्क दिया कि यदि अकाउंट्स को डी-फ्रीज कर दिया जाए तो आवेदक के पास निवेशकों को चुकाने के लिए पर्याप्त धन है। वह जांच में सहयोग करने के लिए सहमत है। इसके अलावा, वकील ने तर्क दिया कि FIR पुलिसकर्मी द्वारा दर्ज की गई, न कि किसी निवेशक द्वारा और किसी पीड़ित ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसलिए धोखाधड़ी नहीं की गई।
पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (PP) ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि ज़ाला राज्य और निवेशकों को प्रभावित करने वाली व्यवस्थित वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल है। आवेदक ने कथित तौर पर धन-उधार के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। इसका इस्तेमाल अपने स्वामित्व वाली और प्रबंधित विभिन्न फर्मों से जुड़े कई बैंक अकाउंट्स के माध्यम से निवेशकों से 360 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए किया। तब यह तर्क दिया गया कि इन निधियों को खातों में स्थानांतरित किया गया और नकद में निकाला गया।
इसके बाद PP ने बताया कि आवेदक 2020 से निवेशकों को पैसे वापस नहीं कर पा रहा है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। यह भी तर्क दिया गया कि उसने निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल अपने निजी खर्चों के लिए किया और पैसे से चल और अचल संपत्तियां खरीदीं। पीपी ने तब तर्क दिया कि यह व्यवस्थित धोखाधड़ी है जो हिमशैल का छोटा सा हिस्सा है। इसलिए अदालत से जमानत याचिका खारिज करने का आग्रह किया।
अदालत ने प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद यह भी नोट किया कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि आवेदक ने निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल निजी खर्चों और अपने नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए किया। रिकॉर्ड से यह भी संकेत मिलता है कि वह शैक्षिक ट्रस्ट-ग्रो मोर फाउंडेशन चला रहा था, जिसे 81 लाख का सरकारी अनुदान मिला था। इसमें से 75 लाख निजी इस्तेमाल के लिए BZ फाइनेंशियल सर्विसेज को डायवर्ट कर दिए गए। इसके अलावा, ट्रस्ट ने यूनिटी स्मॉल बैंक से ऋण लिया और राशि को BZ प्रॉफिट प्लस एडवाइजर्स में डायवर्ट कर दिया गया। आवेदक ने अपने ड्राइवर के नाम पर चेक जारी किए।
उपरोक्त के मद्देनजर अदालत ने जाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
केस टाइटल: भूपेन्द्रसिंह परबतसिंह जाला बनाम गुजरात राज्य