India's Got Latent Row| यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने FIR में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2025-02-17 11:49 GMT
Indias Got Latent Row| यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने FIR में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में कथित अश्लील और विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर गुवाहाटी पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR के संबंध में अग्रिम जमानत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख किया।

12 फरवरी को दर्ज की गई FIR में धारा- 79, 95, 294 और 296 BNS को आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 की धारा 4/7 को महिलाओं के अशिष्ट प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4/6 के साथ पढ़ा गया।

आलोक बोरूआ की शिकायत पर दर्ज की गई FIR में आरोप लगाया गया कि चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मुखीजा, रणवीर अल्लाहबादिया, समय रैना और अन्य ने अश्लीलता को बढ़ावा दिया।

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