ठेकेदार द्वारा ठेका श्रम अधिनियम का उल्लंघन, रोजगार अधिकार प्रदान नहीं करता: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया
गुवाहाटी हाईकोर्ट की जस्टिस माइकल जोथानखुमा की पीठ ने औद्योगिक न्यायाधिकरण का निर्णय बरकरार रखा, जिसमें ONGC में बहाली और नियमितीकरण की मांग करने वाले छह ठेका मजदूरों के दावे को खारिज कर दिया गया। इसने फैसला सुनाया कि मजदूर किसी भी नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को साबित करने में विफल रहे। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का कोई भी कथित उल्लंघन स्वचालित रूप से ठेका मजदूरों को कर्मचारी का दर्जा देने का हकदार नहीं बनाता।
मामले की पृष्ठभूमि
छह ठेका मजदूरों (याचिकाकर्ताओं) ने केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी द्वारा पारित अवार्ड को चुनौती दी, जिसने तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) के कर्मचारियों के रूप में बहाली और नियमितीकरण का उनका दावा खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता 1985-1986 में ONGC द्वारा सीधे नियोजित थे। बाद में उन्हें ठेका कार्य में स्थानांतरित कर दिया गया; जल्द ही उन्हें 1995/1996 में हटा दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि यह बदलाव ONGC के साथ उनके वास्तविक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को अस्पष्ट करने के लिए किया गया दिखावा था।
याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के पुराने आदेश पर भरोसा किया, जिसमें उसने सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), गुवाहाटी को उनकी रोजगार स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया। आयुक्त की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि याचिकाकर्ताओं ने ONGC के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली के तहत और बाद में ठेकेदार (फुकन) के तहत काम किया, जिसमें मुख्य रूप से लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग कार्य किए गए। यह कार्य उनकी बहाली के दावे का आधार बना।
तर्क
सबसे पहले याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि वे शुरू में ONGC द्वारा सीधे नियोजित थे। 1987 के बाद से ठेकेदार के तहत नियुक्ति केवल चल रहे प्रत्यक्ष रोजगार संबंध को छिपाने के लिए एक दिखावा था। दूसरे, उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि ठेकेदार के पास उनकी नियुक्ति के शुरुआती वर्षों के दौरान अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12 के तहत अपेक्षित लाइसेंस नहीं था, इसलिए अनुबंध प्रणाली अमान्य थी और ONGC को उनके वास्तविक नियोक्ता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। अंत में उन्होंने 1994 में जारी सरकारी अधिसूचना की ओर भी इशारा किया, जिसमें स्टोरकीपिंग जैसे कुछ श्रेणियों के काम को ठेका मजदूरों को आउटसोर्स करने पर रोक लगाई गई।
उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि वे स्टोरकीपरों की सहायता करते हैं, इसलिए यह प्रतिबंध उनके काम पर भी लागू होता है। समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने हुसैनभाई, कालीकट बनाम अलथ फैक्ट्री थेझिलाली यूनियन (1978 एआईआर एससी 1410), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स (2001 INSC 407) और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, थर्मल पावर स्टेशन बनाम हिंद मजदूर सभा (1995 एआईआर एससी 1893) सहित सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जब श्रमिक किसी व्यवसाय के लिए सामान या सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो ठेकेदारों की उपस्थिति अप्रासंगिक होती है यदि "वास्तविक नियोक्ता" मुख्य कंपनी है।
हालांकि, ONGC ने याचिकाकर्ताओं के साथ किसी भी प्रत्यक्ष रोजगार संबंध से इनकार किया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को हमेशा ठेकेदार द्वारा नियोजित किया जाता था। उक्त ठेकेदार 1985 से ही ONGC को मज़दूरों की आपूर्ति कर रहा था, जबकि उसका लाइसेंस 1989 में ही प्राप्त हुआ था। ONGC ने तर्क दिया कि ठेकेदार के लाइसेंस की अनुपस्थिति ONGC को नियोक्ता नहीं बनाती।
उन्होंने देना नाथ बनाम नेशनल फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड (1992 AIR SC 457) के मामले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि ठेकेदार द्वारा 1970 के अधिनियम का उल्लंघन करने पर ठेका मज़दूर स्वतः ही स्थायी कर्मचारी नहीं बन जाते। इसके अलावा, ONGC ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने कंपनी से कोई वेतन पर्ची या नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया और केवल कार्य प्रमाणपत्र या गेट पास जारी करने से नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं बनता।
न्यायाधिकरण का निर्णय
न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ताओं के दावों को खारिज कर दिया, यह पाते हुए कि उन्होंने पर्याप्त सबूत नहीं दिए । इसने कहा कि "मज़दूरों के नाम, उनकी मज़दूरी और ठेकेदार के हस्ताक्षर" मज़दूरी भुगतान रिकॉर्ड पर दिखाई दिए, जो दर्शाता है कि ठेकेदार उनके रोजगार के लिए ज़िम्मेदार था। इसने यह भी नोट किया कि मज़दूरी का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया गया, जबकि सभी मज़दूरी भुगतान रिकॉर्ड ONGC अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित थे। हालांकि, इसने माना कि केवल इस तरह के काउंटर साइनिंग से ONGC को नियोक्ता नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भुगतान की कानूनी जिम्मेदारी ठेकेदार के पास थी। "प्रतिष्ठान के किसी अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने मात्र से कर्मचारी ONGC के तहत प्रत्यक्ष आकस्मिक कर्मचारी नहीं बन सकते।"
न्यायाधिकरण ने बलवंत राय सलूजा बनाम एआईआर इंडिया लिमिटेड (2015 एआईआर एससी 375) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों को निर्धारित करने में छह प्रमुख कारकों की पहचान की गई: नियुक्ति प्राधिकरण, वेतन का भुगतान, बर्खास्तगी का अधिकार, अनुशासनात्मक नियंत्रण, सेवा की निरंतरता और नियंत्रण की सीमा।
हालांकि, याचिकाकर्ता इनमें से किसी भी कारक पर ONGC के नियंत्रण को प्रदर्शित करने में विफल रहे। इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने 1994 की अधिसूचना के बारे में तर्क को भी खारिज कर दिया, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि याचिकाकर्ता स्टोरकीपर के रूप में काम करते थे। उनके कार्य गोदामों में सामग्री उठाने, स्थानांतरित करने और संभालने तक सीमित थे, जो अधिसूचना में उल्लिखित निषिद्ध श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते थे।
हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरण से सहमति जताई और याचिकाकर्ताओं के बहाली और नियमितीकरण का दावा खारिज कर दिया। इसने कहा कि "याचिकाकर्ता कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जो यह दर्शाता हो कि उन्हें ONGC द्वारा नियुक्त किया गया या उन्हें ONGC द्वारा भुगतान किया जा रहा था।" साक्ष्य नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के अस्तित्व का समर्थन नहीं करते और कुछ अवधियों के दौरान ठेकेदार के लाइसेंस की अनुपस्थिति केवल 1970 अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करती थी। इसने स्वचालित रूप से ONGC को नियोक्ता के रूप में उत्तरदायी नहीं बनाया।
न्यायालय इस तर्क से भी असहमत था कि ठेकेदार के साथ अनुबंध दिखावा था, क्योंकि ठेकेदार ने मजदूरी का भुगतान किया था, रिकॉर्ड रखे थे और श्रमिकों को काम से निकाल दिया था। साथ ही याचिकाकर्ता यह साबित करने में भी विफल रहे कि ONGC ने नियोक्ता-कर्मचारी संबंध स्थापित करने के लिए उनके रोजगार पर नियंत्रण का प्रयोग किया, क्योंकि बलवंत राय सलूजा बनाम एआईआर इंडिया लिमिटेड (2015 एआईआर एससी 375) द्वारा निर्धारित मानकों में से कोई भी पूरा नहीं किया गया था।
अंत में न्यायालय ने न्यायाधिकरण के निर्णयों पर न्यायिक पुनर्विचार के सीमित दायरे को समझाया। इसने माना कि जब तक निर्णय विकृत न हो या बिना किसी साक्ष्य पर आधारित न हो, संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था। इस प्रकार, इसने याचिकाकर्ताओं के सभी दावों को खारिज कर दिया।
केस टाइटल- जतिन राजकंवर और 6 अन्य बनाम भारत संघ और 2 अन्य।