गुवाहाटी हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के तहत बाल संरक्षण नीति, नियम अधिसूचित करने का आग्रह किया

Update: 2024-04-01 08:13 GMT

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से 24 जून 2024 तक किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत बाल संरक्षण नीति और नियम अधिसूचित करने का आग्रह किया।

जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस अरुण देव चौधरी की खंडपीठ ने आगे उम्मीद जताई कि हाइकोर्ट द्वारा नियुक्त समिति 24 जून तक राज्य में सभी बाल देखभाल संस्थानों का निरीक्षण पूरा कर लेगी।

कोर्ट बाल अधिकारों के मुद्दों से संबंधित बचपन बचाओ आंदोलन और संपूर्ण बेहुरा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने प्रस्तुत किया कि 27 मार्च 2024 तक हाइकोर्ट समिति ने कामरूप (मेट्रो), कामरूप, दारंग, बक्सा, सोनितपुर, नागांव, मोरीगांव, कछार, हैलाकांडी, करीमगंज, नलबाड़ी, बारपेटा और उदलगुरी जिलों के बाल देखभाल संस्थानों (CCI) को कवर करते हुए 58 दौरे किए और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के फॉर्म संख्या 46 को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किए गए।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य बाल संरक्षण सोसायटी ने विभिन्न जिलों के किशोर न्याय बोर्डों के सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

ट्रेनिंग का पहला चरण नवंबर, 2023 में आयोजित किया गया और बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण का दूसरा चरण फरवरी, 2024 में आयोजित किया गया।

कोर्ट ने कहा,

“हमें उम्मीद और भरोसा है कि बचपन बचाओ आंदोलन की सिफारिशें और सुझाव राज्य सरकार को विचार के लिए भेजे जाएंगे। हमें यह भी उम्मीद और भरोसा है कि राज्य सरकार उचित विचार-विमर्श के बाद असम राज्य के लिए बाल संरक्षण नीति को जल्द से जल्द मंजूरी देगी और अधिसूचित करेगी उम्मीद है कि लिस्टिंग की अगली तारीख से पहले।”

न्यायालय ने सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए एजेंसी को अंतिम रूप देने में अत्यधिक देरी के बारे में अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह सार्वजनिक हित में नहीं लगता है।

कोर्ट ने कहा,

“इसलिए हम सरकार को सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विकल्प तलाशने की स्वतंत्रता देते हैं। हमें उम्मीद और भरोसा है कि एजेंसियों को लिस्टिंग की अगली तारीख से पहले अंतिम रूप दिया जाएगा।”

मामला फिर से 24 जून को सूचीबद्ध है।

केस टाइटल- बचपन बचाओ आंदोलन और अन्य बनाम असम राज्य और 4 अन्य।

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