दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश: दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बने ZEE5 प्लेटफॉर्म
दिल्ली हाईकोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म ज़ी5 को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में शीघ्र कदम उठाने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि प्लेटफॉर्म को ऐसे सभी प्रासंगिक सुगमता मानकों का पालन करना चाहिए ताकि दिव्यांगजन भी बिना किसी बाधा के इसकी सेवाओं का उपयोग कर सकें।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और सभी पक्षों से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा।
यह याचिका वकील राहुल बजाज ने दायर की। उन्होंने मांग की कि ZEE5 को अपने मोबाइल अनुप्रयोग, वेबसाइट, स्मार्ट टीवी अनुप्रयोग और संगणक संस्करण पर दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह सुलभ बनाया जाए।
याचिका में यह भी अनुरोध किया गयाजा कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ से मंच का विस्तृत सुगमता परीक्षण कराया जाए ताकि दिव्यांगजनों को आने वाली सभी बाधाओं की पहचान की जा सके।
साथ ही प्लेटफ़ॉर्म के विकासकर्ताओं, डिज़ाइनरों और ग्राहक सहायता से जुड़े कर्मचारियों को सुगमता संबंधी अनिवार्य प्रशिक्षण देने का भी निर्देश देने की मांग की गई।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह अपने मंच को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं की सुगमता से जुड़े भारतीय मानक आईएस 17802:2022 के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित पक्ष इस दिशा में शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।