सीआरपीसी की धारा 125 के विपरीत, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण का पत्नी की खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थता से कोई संबंध नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने के निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ पति और उसके परिजनों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमति जताई कि धारा 125 सीआरपीसी के विपरीत, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण पत्नी की खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थता से जुड़ा नहीं है।
यह टिप्पणी एक व्यक्ति और उसके परिवार द्वारा साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आई, जिसने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण (डीवी) अधिनियम की धारा 29 के तहत उनकी अपील को खारिज कर दिया था।
ट्रायल कोर्ट ने पक्षों की वित्तीय स्थिति पर विचार करने के बाद अपने आदेश में, व्यक्ति को प्रतिवादी पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण के रूप में 15,000 रुपये प्रति माह और वैकल्पिक आवास के बदले में किराए के रूप में 10,000 रुपये प्रति माह की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जो मामला दर्ज होने की तारीख से लेकर उसके निपटान तक होगा।
जस्टिस अमित महाजन की एकल पीठ ने 9 सितंबर को अपने फैसले में कहा, "यह न्यायालय विद्वान ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी से सहमत है कि सीआरपीसी की धारा 125 के विपरीत, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण पत्नी/पीड़िता की खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थता पर आधारित नहीं है। इसके अलावा, प्रथम दृष्टया, प्रतिवादी संख्या 2 (पत्नी) के लाभकारी रोजगार या खुद का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करने के ठोस सबूत के अभाव में, बिना किसी दस्तावेजी सबूत के यह आरोप कि प्रतिवादी संख्या 2 निजी ट्यूशन के माध्यम से कमाई कर रही है, उसे अंतरिम भरण-पोषण के पुरस्कार से वंचित नहीं करता है"।
जस्टिस महाजन ने आगे कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 के तहत यदि पीड़ित महिला "प्रथम दृष्टया" यह दिखा सकती है कि उसने अपने पति के हाथों घरेलू हिंसा का सामना किया है, तो वह अंतरिम राहत पाने की हकदार होगी।
हाईकोर्ट ने कहा, "यह ध्यान देने योग्य है कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 23 मजिस्ट्रेट को अंतरिम आदेश देने का अधिकार देती है, यदि आवेदन में प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि प्रतिवादी घरेलू हिंसा का कार्य कर रहा है, उसने घरेलू हिंसा का कार्य किया है या पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध घरेलू हिंसा का कार्य कर सकता है। कोई भी महिला जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाती है कि उसने अपने पति/साथी के हाथों घरेलू हिंसा का सामना किया है, अंतरिम राहत की हकदार है। प्रतिवादी संख्या 2 (महिला) ने भी किराए के लिए राहत की प्रार्थना की थी"।
हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने "स्पष्ट रूप से दर्ज" किया था कि महिला की शिकायत से "प्रथम दृष्टया" यह प्रतीत होता है कि उसके साथ घरेलू हिंसा की गई थी। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि एएसजे ने यह भी कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसी तस्वीरें हैं जो महिला के शरीर पर "चोट के निशान" दिखाती हैं।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि "जैसा कि विद्वान एएसजे ने सही कहा है, इस संबंध में बचाव और आरोपों का निर्णायक रूप से निर्धारण केवल तभी किया जा सकता है जब पक्षकार अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर दें।"
कोर्ट ने कहा, "इसके अलावा, प्रथम दृष्टया, प्रतिवादी संख्या 2 (महिला) के लाभकारी रोजगार या खुद का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित करने के ठोस सबूत के अभाव में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निजी ट्यूशन के माध्यम से कमाई करने का बेबुनियाद आरोप, बिना किसी दस्तावेजी सबूत के, उसे अंतरिम भरण-पोषण का पुरस्कार पाने से वंचित नहीं करता है"।
हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि जो पक्षकार पति-पत्नी थे, वे एक ही घर में रहते थे और उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि "शिकायत और घरेलू घटना रिपोर्ट का अवलोकन प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि प्रतिवादी संख्या 2 घरेलू हिंसा की शिकार थी और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मौद्रिक मुआवजे की हकदार थी"।
पति ने तर्क दिया था कि उसकी आय का गलत आकलन किया गया है। उसका मामला यह है कि वह 15,000 रुपये प्रति माह का मामूली वेतन प्राप्त कर रहा है और वह अपने माता-पिता और बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए भी जिम्मेदार है।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा, "यह अजीब बात है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 एक तरफ यह तर्क दे रहा है कि जिस साझेदारी फर्म में वह काम कर रहा है, उसके मालिक उसके पिता हैं, वहीं वह यह भी दावा कर रहा है कि उसे अपने माता-पिता की देखभाल भी करनी है"।
पति ने आगे तर्क दिया कि उसके आईटीआर से साफ पता चलता है कि वह निर्धारित आय के आसपास भी नहीं कमा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कई निर्णयों में यह देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति वैवाहिक विवाद में उलझा होता है तो "आय को कम करके दिखाने" की प्रवृत्ति होती है और यहां तक कि आयकर रिटर्न भी ऐसे मामलों में वास्तविक आय का सटीक प्रतिबिंब प्रदान नहीं करता है।
पति ने आगे तर्क दिया कि उसका आईटीआर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह निर्धारित आय के आसपास भी नहीं कमा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कई निर्णयों में यह देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति वैवाहिक विवाद में उलझा होता है तो "आय को कम करके दिखाने" की प्रवृत्ति होती है और यहां तक कि आयकर रिटर्न भी ऐसे मामलों में वास्तविक आय का सटीक प्रतिबिंब प्रदान नहीं करता है।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने भी "स्पष्ट रूप से नोट किया" था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट था कि पति को अपने पिता की साझेदारी फर्म से लाभ मिल रहा था और साथ ही एक दुकान से किराया भी मिल रहा था।
इसके बाद न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पति द्वारा प्रतिवादी पत्नी को उचित भरण-पोषण का भुगतान करने से बचने के लिए अपनी आय को कम करके दिखाने की संभावना "इस स्तर पर खारिज नहीं की जा सकती"।
"यह सामान्य कानून है कि ऐसी परिस्थितियों में न्यायालयों को कुछ अनुमान लगाने और एक ऐसे आंकड़े पर पहुंचने की अनुमति है जो एक पक्षकार उचित रूप से कमा सकता है। उक्त उद्देश्य के लिए, पक्षों की स्थिति और जीवनशैली पर विचार किया जा सकता है (संदर्भ भारत हेगड़े बनाम सरोज हेगड़े: 2007 एससीसी ऑनलाइन डेल 622)। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, नीचे के विद्वान न्यायालयों ने इस बात को ध्यान में रखा है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 की आय शिकायत दर्ज करने के समय के आसपास कम हो गई थी और इस प्रकार साझेदारी व्यवसाय और अन्य कारकों, जैसे कि वह जिस कार को चला रहा है, के आधार पर उसकी आय का अनुमान लगाया गया," हाईकोर्ट ने कहा।
अन्नुरिता वोहरा बनाम संदीप वोहरा (2004) में हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि "पक्षकारों के बच्चों को आश्रित मानते हुए" दी गई राशि फैसले के कथन के अनुरूप है। अन्नुरिता वोहरा मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार की सामूहिक आय परिवार के संसाधन का आधार बनती है और इस "केक" का आवंटन प्रत्येक परिवार के सदस्य की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
न्यायालय ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं को दलीलें पेश करने के लिए दो अवसर दिए गए थे, लेकिन उनकी ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि "वादीगण न्यायालयों को हल्के में नहीं ले सकते। न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे ऐसे वादियों के मामले को लंबित रखें जो उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को आगे बढ़ाने में मेहनती नहीं हैं"।
याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रति आरोपों के साथ बचाव, मुकदमे का विषय होगा और पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को एएसजे के फैसले या हाईकोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणियों से "अप्रभावित" अंतिम आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: एक्स और अन्य बनाम राज्य और अन्य