चौंकाने वाली स्थिति: दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को हटाने के लिए अधिकारियों से कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को शहर के अधिकारियों को चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना और उसके आसपास के क्षेत्रों में कमियों और अवैध गतिविधियों को हटाने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया, क्षेत्र में अवैध गतिविधियों और कमियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एमसीडी और दिल्ली पुलिस को कानून के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से उन्हें हटाना चाहिए। न्यायालय ने संबंधित डीसीपी और डीसी को अगली सुनवाई की तारीख पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए कहा।
न्यायालय चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें शहर के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई कि क्षेत्र में सभी नुकसान और अवैध गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से हटाया जाए।
याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजीव रल्ली ने कहा कि चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना का क्षेत्र एमसीडी, दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस सहित अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से उपेक्षित है।
उन्होंने कहा कि इस स्थिति के कारण आम जनता खासकर चांदनी चौक आने वाले लोगों और वहां काम करने वाले लोगों को को असुविधा हो रही है।
यह तर्क दिया गया कि शहर के अधिकारियों की लापरवाही के कारण चांदनी चौक रोड और आसपास के इलाकों की सफाई और रखरखाव में खतरनाक गिरावट आ रही है।
रल्ली ने यह भी कहा कि चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर नशेड़ी और आवारा लोग जमा होने लगे हैं। रखरखाव एजेंसी का अनुबंध बिना किसी व्यवस्था के समाप्त हो गया, जिससे इलाके की स्थिति अस्वच्छ हो गई।
यह भी कहा गया कि नो वेंडिंग जोन में फेरीवालों आदि द्वारा अवैध अतिक्रमण को अधिकारियों द्वारा अनियंत्रित छोड़ दिया गया।
इसे चौंकाने वाली स्थिति बताते हुए पीठ ने अधिकारियों द्वारा चांदनी चौक क्षेत्र के रखरखाव पर सवाल उठाया।
सीजे मनमोहन ने टिप्पणी की कि इलाके में सब कुछ टूटा हुआ है और हर जगह गंदगी और कचरा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं।
पीठ ने एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी), दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को दो सप्ताह के भीतर मामले में अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
अदालत ने संबंधित डीसीपी और इलाके के डीसी को अगली सुनवाई की तारीख 9 जनवरी, 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए भी तलब किया।
केस टाइटल: चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल बनाम दिल्ली सरकार और अन्य