सड़क विक्रेताओं का 'कर्तव्य' है कि वे सफ़ाई बनाए रखें, सार्वजनिक जगहों पर कब्ज़ा न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2026-03-21 14:42 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क विक्रेताओं का यह "कर्तव्य" है कि वे अपनी बेचने की जगहों के आस-पास सफ़ाई बनाए रखें और यह पक्का करें कि वे सार्वजनिक जगहों पर कब्ज़ा न करें या पैदल चलने वालों की आवाजाही में रुकावट न डालें।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच ने यह बात तब कही, जब वे एक सड़क विक्रेता की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) के अधिकारी उसे मालवीय नगर में उसकी तय जगह पर बेचने की इजाज़त नहीं दे रहे है।

याचिकाकर्ता, जिसके पास गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करके खाने/नाश्ते का स्टॉल चलाने के लिए एक वैध 'सर्टिफ़िकेट ऑफ़ वेंडिंग' (CoV) है, उन्होंने अपनी बेचने की गतिविधि जारी रखने के लिए सुरक्षा की मांग की। उसने यह भी बताया कि उसके ऊपरी हाथ में कोई शारीरिक कमी है।

याचिका का विरोध करते हुए MCD ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्टूल रखकर फ़ुटपाथ पर कब्ज़ा किया और वह उस जगह पर सफ़ाई और स्वच्छता बनाए रखने में नाकाम रहा। रिकॉर्ड में रखी गई तस्वीरों में पैदल चलने वालों के रास्तों में रुकावट और कूड़े का ढेर साफ़ दिखाई दे रहा है।

इन सबूतों पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा,

"यह साफ़ है कि जो लोग बेचने का काम कर रहे हैं, उन पर यह ज़रूरी ज़िम्मेदारी है कि वे अपनी बेचने की जगह के आस-पास सफ़ाई बनाए रखें और फ़ुटपाथ या अपनी जगह के सामने वाली सड़क पर पूरी तरह से कब्ज़ा न करें।"

अब कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कुछ कड़ी शर्तों के साथ उस जगह पर बेचने का काम जारी रखने की इजाज़त दी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि विक्रेता को अपना काम एक सीमित जगह तक ही रखना होगा, सिर्फ़ छोटे या मीडियम साइज़ के गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना होगा और पूरी सफ़ाई का ध्यान रखना होगा, जिसमें स्टॉल के पास कूड़ेदान रखना भी शामिल है।

कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि तय शर्तों का कोई भी उल्लंघन, जिसमें कब्ज़ा करना या सफ़ाई न रखना शामिल है, MCD को यह अधिकार देगा कि वह कानून के मुताबिक विक्रेता को वहां से हटा दे।

Case title: Rajnesh Singh v. MCD

Tags:    

Similar News