रक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को लेकर तुर्की की कंपनी सेलेबी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2025-05-17 07:00 GMT

तुर्की स्थित कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दी गई, उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सेलेबी ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि इस निर्णय से 3,791 नौकरियां और निवेशकों का भरोसा प्रभावित होगा और यह निर्णय कंपनी को कोई पूर्व सूचना दिए बिना लिया गया।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के आधार पर सेलेबी और इससे जुड़ी कंपनियों की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी।

यह मामला अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकता है।

याचिका में कहा गया कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का सामान्य उल्लेख करना बिना यह स्पष्ट किए कि कोई संस्था किस प्रकार खतरा है। कानून की दृष्टि से अस्थिर है।

याचिका में कहा गया,

"आदेश में कोई स्पष्ट या ठोस कारण नहीं बताया गया। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का अस्पष्ट और सामान्य उल्लेख किया गया... (यह आदेश) किसी तरह का कारण या स्पष्टीकरण नहीं देता।”

इसके अलावा, याचिका में यह भी कहा गया कि यद्यपि सेलेबी के शेयरधारक तुर्की में रजिस्टर हैं लेकिन समूह का प्रमुख नियंत्रण उन कंपनियों के पास है, जिनकी स्थापना या मूल तुर्की का नहीं है।

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