दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में किराएदारी के मुकदमे को सफल होने में एक दशक से अधिक समय लगा: दिल्ली हाइकोर्ट

Update: 2024-04-30 07:41 GMT

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में मुकदमे विशेष रूप से किराया नियंत्रण कानून के तहत किराएदारी के मुकदमे को सफल होने में एक दशक से अधिक समय लगता है।

जस्टिस गिरीश कथपालिया ने यह टिप्पणी रेंट कंट्रोलर द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए की। उक्त आदेश में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर बेदखली याचिका खारिज कर दी गई थी, जिसमें खुद को दो भूतल दुकानों वाले परिसर का मालिक बताते हुए किरायेदार के खिलाफ फुल ट्रायल के बाद दायर किया गया था।

अदालत ने कहा कि यह आम तौर पर देखा जाता है कि किरायेदार, किराएदार परिसर का उपयोग करने में इच्छुक नहीं होने या सक्षम नहीं होने के कारण मकान मालिक को पैसे देकर उसे खाली करने के लिए मजबूर करने के लिए उसे बंद रखता है।

अदालत ने कहा,

"इस तरह की प्रथाएं किराया नियंत्रण कानून के वांछित प्रभावों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हैं और इन्हें कम किया जाना चाहिए।"

अदालत ने कहा कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 25बी(8) के प्रावधान के तहत कार्यवाही का दायरा बेहद सीमित है और यह हाइकोर्ट को साक्ष्यों की फिर से जांच करने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन अदालत ने कहा कि जहां किराया नियंत्रक द्वारा लिया गया दृष्टिकोण और तर्क विकृत है, वहां हाइकोर्ट हस्तक्षेप करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक अपने परिवार के साथ भारत में रह रहा था, जबकि शेष याचिकाकर्ता विदेश में रह रहे थे। अदालत ने कहा कि दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के माध्यम से इस बात पर कोई गंभीर विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के बच्चे वयस्क थे, जबकि वे स्वयं 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे।

ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता नंबर 2 और 3 की घर लौटने और अपना शेष जीवन अपनी जन्मभूमि में बिताने की इच्छा को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। अक्सर देखा जाता है कि विदेश में अपना जीवन बिताने वाले भारतीयों में उस स्थान पर अंतिम सांस लेने की तीव्र इच्छा होती है, जहां वे पैदा हुए थे। अदालत ने कहा कि ऐसी मजबूत भावनात्मक आवश्यकता को एक साधारण सनक या सामान्य इच्छा तक सीमित नहीं किया जा सकता।

उसे किराया नियंत्रक के इस तर्क में कोई दम नहीं लगा कि याचिकाकर्ता अपने बच्चों की शादी करने और भारत में बसने के अपने इरादे को दिखाने के लिए कोई सबूत पेश करने में विफल रहे।

इसके अलावा अदालत ने कहा कि किराएदार की ओर से केवल दावा करना मकान मालिक के पक्ष में इस मजबूत धारणा को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि किराएदार के परिसर पर कब्जे की उसकी आवश्यकता वास्तविक और सच्ची है।

इसमें यह भी कहा गया कि किराएदार को अपनी दलील को साबित करने के लिए आवश्यक दलीलों के साथ-साथ ठोस सबूत भी पेश करने होंगे।

अदालत ने कहा,

एक कदम और आगे बढ़ते हुए यहां तक ​​कि जहां विदेश में स्थायी रूप से रहने वाला मकान मालिक कभी-कभार भारत आना चाहता है तो उसे अपने घर में रहने का दावा करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले में किराएदार बेहतर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।"

याचिका स्वीकार करते हुए जस्टिस कठपालिया ने कहा कि उन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित परिसर की आवश्यकता की वास्तविकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला, क्योंकि वे अपने बच्चों की शादी अपने जन्म के देश भारत में करने के बाद घर लौटना चाहते हैं और यहीं बसना चाहते हैं।

अदालत ने कहा,

“तीनों याचिकाकर्ताओं के परिवारों के आकार और उनके बड़े हो चुके बच्चों को देखते हुए, जिनके परिवार भी कम समय में बड़े हो जाएंगे। उक्त बड़े परिसर में उनके लिए उपलब्ध कुल जगह निश्चित रूप से अपर्याप्त होगी। यह उनके द्वारा इसे फिर से बनाने की योजना को उचित ठहराता है। इसलिए, विषय परिसर की उनकी आवश्यकता निश्चित रूप से वास्तविक है।”

केस टाइटल- सतपाल सिंह सरना और अन्य बनाम सत्य प्रकाश बंसल


Tags:    

Similar News