दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आवास आवंटित करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

Update: 2024-10-28 06:21 GMT

आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भारत संघ (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय) को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल को आवासीय आवास आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की।

जस्टिस संजीव नरूला की एकल पीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की और केंद्र को नोटिस जारी किया।

आप ने 31 जुलाई 2014 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के नियम 26 (iii) पर भरोसा किया, जो यह प्रावधान करता है कि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी का पार्टी अध्यक्ष आवासीय आवास अपने पास रख सकता है यदि उसे किसी अन्य क्षमता में कोई अन्य आवास आवंटित नहीं किया गया।

AAP ने कहा कि मामले में कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी की गईं। उसने पहले ही मंत्रालय से केजरीवाल को आवासीय आवास आवंटित करने का अनुरोध किया।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की।

केस टाइटल: आम आदमी पार्टी बनाम भारत संघ अपने सचिव के माध्यम से, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और अन्य (डब्ल्यू.पी.(सी) 15135/2024)

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