अमन गुप्ता के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करेगा दिल्ली हाईकोर्ट, फर्जी प्रचार और AI सामग्री पर सख्त रुख

Update: 2026-05-07 08:06 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने शार्क टैंक इंडिया के जज और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड बोट लाइफस्टाइल के सह-संस्थापक अमन गुप्ता के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अंतरिम आदेश पारित करने का संकेत दिया।

जस्टिस तुषार राव गेडेला ने गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान कहा,

“हम आदेश पारित करेंगे।”

अमन गुप्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट दिया कपूर और एडवोकेट नकुल गांधी अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालत को कथित उल्लंघनकारी सामग्री की सूची और व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े पुराने फैसलों का ब्यौरा सौंपा गया।

याचिका में दावा किया गया कि अमन गुप्ता के नाम, छवि और पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कार्यक्रम बुकिंग वेबसाइटों पर प्रचार, फर्जी विज्ञापन, उनके नाम और पंजीकृत टैगलाइन हम भी बना लेंगे के जरिए सामान की बिक्री, AI चैटबॉट्स और अश्लील सामग्री शामिल हैं।

अमन गुप्ता की ओर से कहा गया कि उनकी पहचान और व्यक्तित्व का अनधिकृत उपयोग किया जा रहा है और ऐसी सामग्री को हटाने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

वहीं गूगल की ओर से पेश वकील ने कहा कि कुछ सामग्री हटाई जा सकती है, लेकिन मीम्स और सामान्य सामग्री से जुड़े लिंक हटाना कठिन हो सकता है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि हर सामग्री हटाना जरूरी नहीं है लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश अमन गुप्ता के पक्ष में पारित किया जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले भी कई चर्चित हस्तियों के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा कर चुका है। इनमें अल्लू अर्जुन, मोहनलाल, अनिरुद्धाचार्य, जुबिन नौटियाल, पवन कल्याण, सुनील गावस्कर, काजोल देवगन, आर. माधवन और एनटीआर जूनियर शामिल हैं।

इसी तरह के मामलों में सलमान खान, श्री श्री रविशंकर, नागार्जुन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और करण जौहर को भी अदालत से राहत मिल चुकी है।

हाल ही में कोर्ट ने सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी के व्यक्तित्व अधिकारों की भी रक्षा की थी।

Tags:    

Similar News