पत्नी द्वारा बच्चों को पिता के खिलाफ करना माता-पिता का अलगाव है, गंभीर मानसिक क्रूरता के समान: दिल्ली हाइकोर्ट

Update: 2024-03-02 07:53 GMT

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि बच्चों को पिता के खिलाफ करने की कोशिश में पत्नी का कृत्य माता-पिता के अलगाव का स्पष्ट मामला है, जो गंभीर मानसिक क्रूरता के बराबर है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि व्यक्ति बुरा पति हो सकता है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह बुरा पिता है।

अदालत ने कहा,

“पति-पत्नी के बीच चाहे कितने भी गंभीर मतभेद क्यों न हों लेकिन किसी भी दायरे में पीड़ित पति या पत्नी द्वारा अपने जीवनसाथी के साथ तालमेल बिठाने के लिए बच्चे को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के प्रयास में नाबालिग बच्चे में शत्रुता को भड़काने का काम ठीक किसी भी तरह से नहीं हो सकता है।”

साथ ही साथ आगे कहा गया,

"पिता-बेटी के रिश्ते को ख़राब करने के उद्देश्य से की गई ऐसी प्रतिशोध की भावना न केवल पिता के प्रति अत्यधिक क्रूरता का कार्य है, बल्कि बच्चे के प्रति घोर अमानवीयता भी है।"

खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (Hindi Marriage Act ) की धारा 13 (i) (ia) के तहत पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देते समय ये टिप्पणियां कीं।

इस जोड़े की शादी 1998 में हुई और उनकी दो बेटियों का जन्म हुआ। पति ने क्रूरता के आधार पर उससे तलाक की मांग करने वाली उसकी याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की।

पत्नी ने आरोप लगाया कि पति महिला के साथ अवैध संबंध में था और वह अपनी छोटी बेटी के साथ किराए के मकान में गई और पुलिस को भी बुलाया।

उनकी याचिका स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्नी शिक्षित होने के बावजूद जब अपने पति की बात आती है तो वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होती है और उसके खिलाफ अडल्ट्री का आरोप लगाती है और फोन नंबर और औरत की तस्वीरें लेने की हद तक चली जाती है।

खंडपीठ ने कहा,

“हालांकि, वर्तमान कार्यवाही में महत्वपूर्ण रूप से कुछ भी नहीं मिला है। इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है।”

इसमें कहा गया कि दो वयस्कों के बीच मतभेद असंख्य कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ मनमौजी या तथ्यात्मक हो सकते हैं, लेकिन पत्नी के आचरण की अतार्किकता उनके विवादों में आठ साल के बच्चे को शामिल करने के आचरण से सामने आती है।

अदालत ने कहा,

“याचिकाकर्ता और प्रतिवादी अपने मतभेदों के कारण आपसी स्नेह, सम्मान और समझ पैदा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह उनकी नाबालिग बेटी को उनके झगड़े में उलझाने के प्रतिवादी के कृत्य को उचित नहीं ठहराता है। छोटी बेटी को विशेष योजना के साथ अपीलकर्ता के घर ले जाना और फिर अडल्ट्री का आरोप लगाना और पुलिस को बुलाना एक बच्चे के मानस को बर्बाद करने और उसे उसके पिता के खिलाफ करने का कार्य है।”

इसमें आगे कहा गया कि यह माता-पिता के अलगाव का स्पष्ट मामला है, जहां पत्नी ने अपने बच्चों को भी नहीं बख्शा और उन्हें पति के साथ अपने मतभेदों में शामिल कर लिया।

अदालत ने फैसला सुनाया,

"पक्षकारों के बीच आपसी विवादों में अपने बच्चे को शामिल करने के साथ-साथ अडल्ट्री के निराधार आरोप लगाने के इस आचरण को क्रूरता के चरम कृत्य के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता है।"

खंडपीठ ने यह भी कहा कि पत्नी की हरकतें उसके गैर-समाधानवादी रवैये को दर्शाती हैं और यह भी स्थापित करती हैं कि वह पति की कंपनी से अलग हो गई और बिना किसी उचित कारण के अपने वैवाहिक रिश्ते को छोड़ दिया।

यह कहा गया,

“इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से साबित हुआ कि पक्षकारों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है। इस तरह के लंबे अलगाव के कारण झूठे आरोप, पुलिस रिपोर्ट और आपराधिक शिकायतें और माता-पिता के अलगाव से और भी अधिक बढ़ जाना, केवल मानसिक क्रूरता के कृत्यों के रूप में कहा जा सकता है।”

केस टाइटल- एक्स बनाम वाई

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