दिल्ली हाइकोर्ट ने 26 साल पहले कथित तौर पर हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए आरोपियों को बरी किया

Update: 2024-04-19 06:58 GMT

26 साल से अधिक पहले हत्या के आरोपी दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को पलटते हुए दिल्ली हाइकोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया, जबकि यह फैसला सुनाया कि पीड़ित के साथ अंतिम बार साथ देखा जाना अपराध के लिए अपर्याप्त आधार है।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन ने ट्रायल कोर्ट के अक्टूबर 2001 के फैसले के खिलाफ अपील पर अपने फैसले में कहा कि तथ्य यह है कि आरोपी और पीड़ित ने एक साथ काम किया, जिसका मतलब है कि उनका एक साथ होना जरूरी नहीं था। उन्होंने गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता पर भी संदेह व्यक्त किया।

इसके अलावा पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी और पीड़ित के बीच पेशेवर संबंधों को देखते हुए अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। इसमें अभियोजन पक्ष के मामले की संपूर्णता पर विचार करना और अंतिम बार देखे जाने से पहले और बाद की परिस्थितियों की जांच करना शामिल है।

खंडपीठ ने कहा,

“हमारा मानना ​​है कि केवल अंतिम बार साथ देखे जाने की परिस्थिति के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं होगा, जो संदेह की छाया से परे साबित भी नहीं है। इसके अलावा, आरोपी और मृतक एक साथ काम कर रहे थे और ऐसी अजीबोगरीब स्थिति में, उनका एक साथ होना असामान्य नहीं कहा जा सकता है।”

जुलाई 1997 में पीड़ित का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया, जिसके बाद अपीलकर्ताओं - विदेशी कुमार और राम नाथ - को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़ित की हत्या इसलिए की गई, क्योंकि उसे अपीलकर्ताओं में से एक के एक महिला के साथ कथित अवैध संबंध के बारे में पता था।

ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया, जिसमें कहा गया कि गवाहों ने पीड़ित को आखिरी बार दो आरोपी व्यक्तियों की मौजूदगी में देखा। हाइकोर्ट ने क्रमशः 2003 और 2004 में दो अपीलकर्ताओं की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया।

न्यायालय ने दोषसिद्धि बरकरार रखने से इनकार करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण अंतिम बार देखा गया गवाह" असहयोगी हो गया और अन्य लोगों की गवाही में विश्वसनीयता की कमी थी। नतीजतन न्यायालय का मानना है कि दोनों आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

आश्चर्य व्यक्त करते हुए न्यायालय ने सवाल किया कि पुलिस ने उन गवाहों से कैसे संपर्क किया, जिन्होंने खुद संपर्क शुरू नहीं किया और एजेंसी द्वारा की गई जांच की भी आलोचना की।

न्यायालय ने आरोपी की गिरफ्तारी के समय के बारे में स्पष्टता की कमी और उसी मकसद से कथित तौर पर हुई इसी तरह की हत्याओं से जुड़े अन्य मामलों के बारे में जानकारी को रोके रखने पर टिप्पणी की। इसने जोर देकर कहा कि आरोपी के खुलासे के बयानों से मकसद का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जो सबूत के तौर पर अस्वीकार्य है। इसके अलावा, उन्हें अपराध से जोड़ने वाला कोई अन्य सबूत नहीं है।

इसके अलावा अदालत ने आरोपी से बरामद किसी भी तरह के सबूत की अनुपस्थिति पर भी गौर किया।

मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था, खासकर अभियोजन पक्ष के इस दावे पर कि आरोपी को मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया, उसके बाद अगली सुबह रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। इसलिए अदालत ने सुझाव दिया जांच एजेंसी को साइट प्लान तैयार करना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से उन जगहों को दर्शाया गया हो, जहां उन्हें एक साथ देखा गया और वह जगह जहां से शव को आखिरकार बरामद किया गया। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि इस तरह के मामलों में इन दो जगहों के बीच निकटता भी बहुत महत्वपूर्ण है।

अदालत ने टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष आरोपी और शव के पास मिले चाकू के बीच संबंध स्थापित करने में विफल रहा। अदालत ने साइट प्लान की कमी पर जोर दिया, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आरोपी और मृतक को आखिरी बार एक साथ कहां देखा गया।

न्यायालय ने कहा,

"दुख को और बढ़ाने के लिए पुलिस ने कोई साइट प्लान तैयार नहीं किया, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आरोपी को मृतक के साथ आखिरी बार कहां देखा गया और शव कहां से बरामद हुआ।

इस महत्वपूर्ण विवरण को कल्पना के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जो भी हो आखिरी बार साथ देखे जाने का पहलू निर्णायक रूप से साबित नहीं होता। इसके अलावा, यह कमजोर किस्म का सबूत है, जिसे कभी भी किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब मकसद भी साबित न हो।

न्यायालय ने कहा,

"आश्चर्यजनक रूप से एक तरफ अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति बहुत चालाक और धूर्त थे और कानूनी सजा से खुद को बचाने के लिए उन्होंने शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, जिससे इसे ट्रेन दुर्घटना का मामला दिखाया जा सके। दूसरी तरफ, वे इतने मूर्ख थे कि कथित हत्या करने के बाद वे अपराध के हथियार को मौके पर ही छोड़ गए। यह विरोधाभास पचने योग्य नहीं है।”

कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।

केस टाइटल- विदेशी कुमार बनाम राज्य

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