अंतरदेशीय गोद लेने में 'NOC' देना जरूरी, केवल सपोर्ट लेटर से काम नहीं चलेगा: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2026-04-21 06:59 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि अंतरदेशीय गोद लेने के मामलों में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कारा को विदेशी मंजूरियां सुनिश्चित कर अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करना अनिवार्य है केवल सपोर्ट लेटर देकर दायित्व पूरा नहीं किया जा सकता।

जस्टिस सचिन दत्ता ने यह आदेश उस याचिका पर दिया, जिसमें दत्तक माता-पिता ने अपने बच्चे को कनाडा ले जाने के लिए NOC की मांग की थी। दंपत्ति ने हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के तहत विधिसम्मत रूप से बच्चे को गोद लिया और बाद में विदेश में बसने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं।

हालांकि, CARA ने NOC जारी करने से इनकार करते हुए केवल सपोर्ट लेटर दिया और कहा कि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि गोद लेना उक्त अधिनियम के तहत हुआ है। इसके चलते विदेशी दत्तक एजेंसी ने भी आवेदन आगे बढ़ाने से मना किया।

हाईकोर्ट ने इस रुख को गलत ठहराते हुए कहा कि संबंधित नियम स्पष्ट रूप से कारा को यह जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय मानकों, विशेषकर हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया पूरी कराए।

कोर्ट ने कहा कि जब जिला मजिस्ट्रेट की सत्यापन रिपोर्ट मिल चुकी है तब कारा का दायित्व है कि वह संबंधित विदेशी प्राधिकरणों के साथ समन्वय कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराए और अंत में NOC जारी करे।

कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वैध रूप से गोद लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दत्तक माता-पिता को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता।

कोर्ट ने कहा,

“CARA केवल सपोर्ट लेटर देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उसे संबंधित देश के अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करनी होंगी और प्रक्रिया पूरी होने पर NOC जारी करना होगा।”

साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2021 और 2022 के नियम उन मामलों पर भी लागू होते हैं, जहां गोद लेना पहले ही संबंधित अधिनियम के तहत पूरा हो चुका है।

अंततः हाईकोर्ट ने कारा को निर्देश दिया कि वह कनाडा के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करे और पूरी प्रक्रिया पूरी होने पर याचिकाकर्ताओं को NOC जारी करे।

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