पीएम आवास के पास की तीन झुग्गी बस्तियों को 6 हफ्ते में DUSIB कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (25 अगस्त) को रेस कोर्स इलाके में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित तीन झुग्गी बस्तियों के निवासियों को अपनी जगह खाली करने और सावदा घेवरा में DUSIB कॉलोनी में जाने के लिए छह हफ़्ते का समय दिया, जहाँ अधिकारियों ने वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की।
चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि बेदखली की प्रक्रिया में 2015 की पुनर्वास नीति का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के निवासियों का पुनर्वास सार्थक होना चाहिए और उन्हें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का ही एक पहलू है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि निवासियों के पुनर्वास की लगातार निगरानी और देखरेख की जानी चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
"अपीलकर्ताओं को आज से छह हफ़्ते के भीतर बी.आर. कैंप, मस्जिद कैंप और DID कॉलोनी की तीन झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में अपने घरों को खाली करना होगा और इस अवधि के दौरान उन्हें दिल्ली के सावदा घेवरा में DUSIB कॉलोनी में आवंटित आवास में बसाया जाएगा। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो पुलिस की मदद से ज़मीन खाली कराने के लिए उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। DUSIB, 14.06.2016 के सर्कुलर में शामिल ड्राफ्ट प्रोटोकॉल के क्लॉज़ 7(vi) के तहत अपीलकर्ताओं के घरेलू सामान को उनके नए आवास तक पहुँचाने में मदद करेगा।"
कोर्ट ने दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के एक रिटायर्ड अधिकारी की अध्यक्षता में सात सदस्यीय निगरानी समिति बनाने का भी निर्देश दिया, जो बी.आर. कैंप, मस्जिद कैंप और DID कॉलोनी (तीनों झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों) के निवासियों के पुनर्वास की लगातार निगरानी और देखरेख करेगी। इस पैनल का कार्यकाल छह महीने का होगा, जिसे दो महीने और बढ़ाया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा कि मॉनिटरिंग कमिटी, ऊपर बताई गई तीन झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास की निगरानी और देखरेख के लिए नियमित रूप से बैठक करेगी ताकि उन्हें ज़रूरी सुविधाएँ मिल सकें। इस मकसद के लिए कमिटी की बैठकें उसके चेयरपर्सन द्वारा तय किए गए अंतराल पर होंगी।
इसके साथ ही अपीलों का निपटारा कर दिया गया।
Case title: RAKESH BANSAL AND ORS v/s UNION OF INDIA AND ORS.