जिला कोर्ट्स में हाइब्रिड सुनवाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए वकील के सुझावों पर विचार करें संबंधित कमेटी: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अपनी संबंधित कमिटी से कहा कि वह राजधानी की ज़िला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के बारे में वकील के सुझावों पर विचार करे।
चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीज़न बेंच वकील नितिन सोनी की दायर PIL (जनहित याचिका) पर सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट ने कहा कि ज़िला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई सिस्टम को बेहतर बनाने के मामलों में मौजूदा सिस्टम के कामकाज का लगातार मूल्यांकन करना और लगातार हो रहे तकनीकी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालना शामिल है।
बेंच ने कहा,
"असल में यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया लगती है।"
कोर्ट ने ध्यान दिया कि वकील ने अधिकारियों को 25 मार्च, 2025 और 4 मई, 2026 को दो बार अपनी बात रखी थी।
कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट की संबंधित कमिटी को निर्देश दिया कि वह सोनी के सुझावों और याचिका पर विचार करे।
कोर्ट ने कहा,
"संबंधित कमिटी इस रिट याचिका में कही गई बातों से निकले अन्य सुझावों पर भी विचार करेगी।"
Title: Nitin Soni Advocate v. Honble High Court of Delhi through its Registrar General & Ors