दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को काम करने का फ़ैसला वापस लिया, मामले पर फिर से विचार होगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (को अपना वह फ़ैसला वापस ले लिया, जिसमें कहा गया था कि हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट में कामकाज होगा।
कोर्ट की ओर से जारी एक नोटिफ़िकेशन में कहा गया:
"माननीय फुल कोर्ट ने 09.07.2026 को हुई अपनी बैठक में यह तय किया है कि माननीय फुल कोर्ट का 22.12.2025 का पिछला फ़ैसला (जो 15.01.2026 के नोटिफ़िकेशन नंबर 58/G-4/Genl.-I/DHC के ज़रिए जारी किया गया और जिसमें हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट में कामकाज के दिन घोषित किया गया) फ़िलहाल टाल दिया जाए और माननीय चीफ़ जस्टिस द्वारा बनाई जाने वाली एक कमिटी इस मामले से जुड़े सभी ज़रूरी पहलुओं पर विचार करेगी।"
नोटिफ़िकेशन के मुताबिक इस पहलू पर विचार करने के लिए हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डीके उपाध्याय एक कमिटी बनाएंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को काम करने का फ़ैसला फुल कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2025 को हुई अपनी बैठक में लिया था।
कुछ दिनों बाद दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने इस फ़ैसले पर चिंता जताई।
एसोसिएशन का कहना है कि हालांकि वे फुल कोर्ट के फ़ैसलों का पूरा सम्मान करते हैं और उनकी सभी पहलों का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसा फ़ैसला लेने से पहले बार से न तो कोई सलाह ली गई और न ही उन्हें इसकी जानकारी दी गई।