BCD चुनाव में दखल से हाईकोर्ट का इनकार, कहा- मतों के मिलान के बाद ही घोषित होंगे नतीजे

Update: 2026-04-02 09:46 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) चुनाव 2026 की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम तभी घोषित किए जाएंगे जब सभी मतों और बैलेट का मिलान पूरा हो जाएगा।

जस्टिस अमित बंसल ने यह टिप्पणी उन 9 उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिन्होंने मतदान और मतगणना के आंकड़ों में कथित अंतर का मुद्दा उठाया था।

BCD चुनाव 21 से 23 फरवरी के बीच आयोजित हुए थे जिनकी निगरानी रिटायरमेंट जस्टिस तलवंत सिंह द्वारा की जा रही है, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया। फिलहाल मतगणना की प्रक्रिया जारी है।

याचिकाकर्ताओं ने 20 मार्च के रिटर्निंग ऑफिसर के निर्णय को चुनौती देते हुए मांग की थी कि मतों के मिलान की प्रक्रिया तुरंत कराई जाए न कि मतगणना के बाद।

हालांकि, रिटर्निंग ऑफिसर ने पहले ही आश्वासन दिया था कि मतगणना पूरी होने के बाद सभी वोटों का मिलान किया जाएगा।

अदालत में याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि यदि परिणाम घोषित होने के बाद मिलान किया गया, तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। वहीं BCD की ओर से कहा गया कि पहले भी 2018 के चुनाव में यही प्रक्रिया अपनाई गई और इस बार भी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई।

अदालत ने कहा,

“मैं चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। रिटर्निंग ऑफिसर जमीन पर मौजूद हैं और उनके निर्णय व कार्यप्रणाली पर संदेह नहीं किया जा सकता।”

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिया गया आश्वासन पर्याप्त है और परिणाम घोषित करने से पहले मतों का मिलान किया जाएगा।

अंततः अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता और यह स्पष्ट किया कि मतगणना के बाद ही रिकंसिलिएशन होगा। उसके बाद ही चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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