आयुष्मान भारत- PMJAY योजना लागू करने की मांग वाली भाजपा सांसदों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी के सात भाजपा सांसदों द्वारा दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया।
चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली के एलजी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
अदालत ने याचिका को राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी के लिए लंबित स्वत: संज्ञान मामले के साथ टैग किया है। बैच की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी।
दी पेटिशनर बीजेपी एमपीएस आर हर्ष मल्होत्रा, रामवीर सिंह बिधुरी, प्रवीण खंडेलवाल, योगेंद्र चंदोलिया, मनोज तिवारी, कमलजीत सहरावत एन्ड बांसुरी स्वराज।
सीनियर एडवोकेट बांसुरी स्वराज ने मामले में सभी याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।
याचिका में राष्ट्रीय राजधानी में वंचितों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली के लोगों को मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में अपनी संपत्ति उधार लेने या बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने तर्क दिया है कि दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां 5 लाख रुपये का बीमा कवर लागू नहीं किया गया था।
याचिका में कहा गया है कि योजना को लागू नहीं करने से वंचित वंचित वंचित रह रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों के कल्याण के हित में राजनीतिक विचारधाराओं के टकराव को पीछे छोड़ देना चाहिए।