कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर ANI ने किया PTI के खिलाफ मुकदमा, 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा

Update: 2024-07-05 08:08 GMT

समाचार एजेंसी ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। उक्ट मामले में आरोप लगाया गया कि PTI ने इसकी सामग्री की चोरी की।

जस्टिस मिनी पुष्करणा ने आज मामले की सुनवाई की और मुकदमे में समन जारी किया।

ANI ने PTI पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर अपने कैमरापर्सन द्वारा शूट किए गए वीडियो को अवैध रूप से पुन: प्रस्तुत करने का आरोप लगाया।

ANI का दावा कि वीडियो को उसके कैमरापर्सन ने नई दिल्ली से दरभंगा की उड़ान में यात्री के साथ इंटरव्यू के रूप में शूट किया। यात्रियों को भीषण गर्मी में बिना एयर-कंडीशनिंग के विमान में काफी समय तक इंतजार करना पड़ा।

ANI ने आरोप लगाया,

“छोटा मूल वीडियो प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अवैध रूप से पुन: प्रस्तुत किया गया। इसके बाद प्रतिवादी नंबर 1 ने भी अपने सिंडिकेटेड न्यूज़फ़ीड पर पूर्ण मूल वीडियो को अवैध रूप से पुन: प्रस्तुत किया। दूसरा उल्लंघनकारी वीडियो वादी की ओर से आयोजित इंटरव्यू सहित पूर्ण मूल वीडियो के समान है।"

ANI की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट चंदर एम लाल ने अदालत को बताया कि PTI ने कॉपीराइट किए गए कार्य को अवैध रूप से प्रकाशित किया और उसका गलत तरीके से उपयोग किया है।

एडवोकेट सिद्धांत कुमार भी ANI की ओर से पेश हुए। ANI ने PTI पर "उसका फ़ीड चुराने" का आरोप लगाया।

दूसरी ओर, PTI की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव ने प्रस्तुत किया कि समाचार एजेंसी अपने अधिकारों और विवादों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना 24 घंटे के भीतर विवादित वीडियो को हटाने के लिए तैयार है।

हालांकि, अदालत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए तैयार है।

जस्टिस पुष्करणा को इस संदर्भ में बताया गया कि दोनों पक्ष आपस में बात करेंगे।

मामले की सुनवाई अब 09 अगस्त को होगी।

ANI ने PTI के खिलाफ उल्लंघनकारी वीडियो हटाने और एक्स पर एएनआई की किसी भी मूल, कॉपीराइट सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से रोकने के लिए स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा मांगी।

ANI ने PTI द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण हुए नुकसान के लिए 2 करोड़ और 10 लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा भी मांगा।

केस टाइटल: ANI बनाम PTI और अन्य।

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