दिल्ली हाईकोर्ट ने AIMIM को राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड कराने के खिलाफ याचिका खारिज की

Update: 2024-11-21 11:41 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को एक राजनीतिक दल के रूप में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए पंजीकरण को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस प्रतीक जालान ने तिरुपति नरसिम्हा मुरारी की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने 2014 में चुनाव आयोग द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें AIMIM को तेलंगाना राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई थी।

उन्होंने चुनाव आयोग को AIMIM को एक पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने और उसके साथ व्यवहार करने से रोकने की भी मांग की।

AIMIM की स्थापना 1958 में हुई थी। याचिका 2018 में दायर की गई थी। मुरारी तब शिवसेना पार्टी के सदस्य थे। ओवैसी ने कहा कि AIMIM जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29A में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करती है, जो संघों और निकायों के चुनाव आयोग में राजनीतिक दलों के रूप में पंजीकरण से संबंधित है.

उन्होंने दलील दी कि AIMIM के संविधान का उद्देश्य केवल एक धार्मिक समुदाय- मुसलमानों के हित को आगे बढ़ाना है और इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसका प्रत्येक राजनीतिक दल को भारत के संविधान और आरपी अधिनियम की योजना के तहत पालन करना चाहिए।

याचिका खारिज करते हुए जस्टिस जालान ने कहा कि AIMIM ने कानूनी आवश्यकता को पूरा किया है कि किसी राजनीतिक दल के संवैधानिक दस्तावेजों में यह घोषित किया जाए कि वह संविधान के साथ ही समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखता है.

याचिका में कहा गया है, ''याचिकाकर्ता की दलीलें AIMIM के सदस्यों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने के समान हैं, ताकि वे खुद को अपनी राजनीतिक मान्यताओं और मूल्यों का समर्थन करने वाली एक राजनीतिक पार्टी के रूप में गठित कर सकें। इस तरह के परिणाम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और ऊपर उद्धृत निर्णयों में विशेष रूप से निषिद्ध किया गया है।

अदालत ने मुरारी के वकील की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि धर्म के आधार पर वोट हासिल करने का प्रयास जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (3) के तहत भ्रष्ट आचरण है।

जस्टिस जालान ने कहा कि 'भ्रष्ट आचरणों' को परिभाषित करने का उद्देश्य चुनाव याचिकाओं सहित चुनाव प्रक्रिया में विवादों का निपटारा करना और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8A के तहत उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने का फैसला करना है.

"अधिनियम की धारा 123 के प्रावधान किसी राजनीतिक दल के पंजीकरण की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, लेकिन एक विशेष चुनाव के परिणाम और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति की अयोग्यता के लिए प्रासंगिक हैं। इसलिए अधिनियम की धारा 123 पर आधारित दलील खारिज की जाती है।

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