मृतक बीमित व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर, कोई दुर्घटना दावा नहीं दिया जा सकता: राज्य उपभोक्ता आयोग, उत्तराखंड

Update: 2024-12-16 10:43 GMT

उत्तराखंड राज्य विवाद निवारण आयोग ने कहा कि दुर्घटना के लिए कोई बीमा दावा नहीं दिया जा सकता है जहां व्यक्ति के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। न्यायिक सदस्य एमके सिंघल और सदस्य सीएम सिंह की पीठ ने नेशनल इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दावे को खारिज करने को सही ठहराया है।चूंकि मृतक बीमित व्यक्ति के पास दुर्घटना के समय केवल लर्निंग लाइसेंस था। यह नीति की शर्तों और मोटर वाहन नियम, 1989 का भी उल्लंघन है।

मामले की पृष्ठभूमि:

शिकायतकर्ता के बेटे के स्वामित्व वाले वाहन के लिए बीमा पॉलिसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से ली गई थी। इसके अतिरिक्त, पॉलिसी में व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए 1,00,000 रुपये का बीमा भी शामिल था। इसके बाद, शिकायतकर्ता का बेटा एक दुर्घटना का शिकार हो गया और कई चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी को उक्त दुर्घटना के बारे में सूचित किया और दावे के आकलन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए। यह कहा गया था कि कंपनी ने व्यक्तिगत दुर्घटना दावों के अनुदान के संबंध में झूठे आश्वासन प्रदान किए। शिकायतकर्ता द्वारा एक कानूनी नोटिस भी दिया गया था लेकिन कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। इसलिए, शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर उक्त व्यक्तिगत दुर्घटना दावे की राशि के लिए प्रार्थना की।

बीमा कंपनी के तर्क:

बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने दुर्घटना के बारे में समय पर सूचित नहीं किया और आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। प्राथमिक तर्क यह था कि शिकायतकर्ता का बेटा वाहन चलाते समय लर्नर लाइसेंस रखता था जो बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है। दुर्घटना के समय मृतक बेटे के पास स्वतंत्र रूप से गाड़ी चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था।

आयोग का निर्णय:

आयोग ने कहा कि दुर्घटना के समय मृतक बेटे के पास केवल लर्नर लाइसेंस था। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 3 के अनुसार, लर्नर लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति के पास एक वैध लाइसेंस धारक होगा जो उसे सुरक्षित रूप से ड्राइव करने का निर्देश देगा। इसके अलावा, नियम यह भी कहता है कि वाहन के पीछे और पीछे "L" अक्षर लिखा जाना चाहिए ताकि जनता को यह संदेश दिया जा सके कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध लाइसेंस नहीं है। शिकायतकर्ता के बेटे द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है। इसलिए, नियमों के साथ-साथ नीति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया था। इसलिए, शिकायतकर्ता को कोई मुआवजा नहीं दिया गया और अपील खारिज कर दी गई।

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