यूनिट के साथ दी गई पार्किंग सुरक्षित और उपयोग योग्य होनी चाहिए, सिर्फ कागज़ी आवंटन पर्याप्त नहीं: रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण
महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी प्राधिकरण (महारेरा) ने हाल ही में कहा है कि कोई डेवलपर केवल कागज़ों पर पार्किंग आवंटित करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। प्राधिकरण ने माना कि किसी यूनिट खरीदार को ऐसी पार्किंग का अधिकार है जो वास्तविक उपयोग में सुरक्षित, उपयोगी और कार्यात्मक हो।
सदस्य महेश पाठक की पीठ ने गोडिवा प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ज़ोर दिया कि केवल अनुबंध के आधार पर की गई पार्किंग आवंटन पर्याप्त नहीं है। प्राधिकरण ने टिप्पणी की —
“जब कार पार्किंग पर सहमति हो चुकी हो और उसके बदले में मूल्य लिया गया हो, तो पार्किंग सुरक्षित, उपयोगी और कार्यात्मक होनी चाहिए। केवल कागज़ों पर पार्किंग आवंटित कर देना, अलॉटी के सुरक्षित पार्किंग के वास्तविक अधिकार को नकार नहीं सकता। शिकायतकर्ता द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों के prima facie अवलोकन से प्रतीत होता है कि पार्किंग स्थलों में पर्याप्त साइड मार्जिन नहीं है और उनका नियमित उपयोग असुरक्षित हो सकता है।”
यह शिकायत Investez LLP द्वारा उसके पार्टनर अबूबकर मेमन के माध्यम से पुणे स्थित प्रोजेक्ट “कोहिनूर वर्ल्ड टावर फेज़-1” में बुक की गई यूनिट के संबंध में दायर की गई थी। फरवरी 2022 में हुए पंजीकृत विक्रय समझौते के तहत डेवलपर ने लगभग ₹1.80 करोड़ के कुल मूल्य पर यूनिट के साथ दो कवर कार पार्किंग स्पेस देने पर सहमति की थी। पूरा भुगतान किए जाने के बाद परियोजना को ओसी मिलने पर मई 2024 में कब्ज़ा सौंपा गया और उस समय बेसमेंट में दो स्टैक पार्किंग स्पेस आवंटित किए गए।
शिकायतकर्ता के अनुसार, पार्किंग संबंधी समस्याएँ कब्ज़ा लेने के बाद सामने आईं। आरोप लगाया गया कि आवंटित स्टैक पार्किंग असुरक्षित, अनुपयोगी और खराब ढंग से योजनाबद्ध थी, तथा साइड मार्जिन इतने कम थे कि नियमित उपयोग जोखिमपूर्ण हो गया था। यह भी कहा गया कि सुरक्षा कारणों से बीमा कंपनियों ने वहाँ खड़ी गाड़ियों का बीमा करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर, डेवलपर ने आपत्ति ली कि समझौता Investez Services LLP के साथ हुआ था और कहा कि पार्किंग स्वीकृत नक्शों के अनुसार दी गई थी तथा मामूली री-मार्किंग से उसमें सुधार किया गया।
महारेरा ने रखरखाव-योग्यता (maintainability) पर उठाई गई आपत्ति खारिज कर दी, यह मानते हुए कि शिकायतकर्ता-पार्टनर पंजीकृत समझौते के तहत खरीदार का प्रतिनिधित्व कर रहा था। विषयगत रूप से, प्राधिकरण ने माना कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर फ़ोटोग्राफ़ “prima facie अपर्याप्त साइड मार्जिन” दर्शाते हैं और यह भी दर्ज किया कि डेवलपर कोई स्वीकृत लेआउट प्लान या तकनीकी सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहा, जिससे सुरक्षा मानकों के अनुपालन का प्रमाण मिल सके।
यह पाते हुए कि पार्किंग “नियमित उपयोग के लिए असुरक्षित हो सकती है,” महारेरा ने पक्षकारों को आवंटित पार्किंग स्थलों का संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि मौजूदा पार्किंग अनुपयोगी पाई जाती है तो वैकल्पिक, सुरक्षित और कार्यात्मक पार्किंग उपलब्ध कराई जाए; अन्यथा रेरा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।