जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड और उसके डीलर को ग्राहक से सामान पर छुट होने के बावजूद 15 रुपये ज्यादा लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया

Update: 2024-01-09 11:04 GMT

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय, जयपुर (राजस्थान) ने रिलायंस रिटेल लिमिटेड और उसके डीलर, रेंजर फर्म्स लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्हें शिकायतकर्ता को 15 रुपये वापस करने, 10,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये मुकदमे की लागत के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता श्री पंकज मांडा ने रेंजर फर्म्स लिमिटेड (डीलर) के स्टोर से रिलायंस रिटेल की फ्रेंचाइजी के तहत बेचे गए 2019.77 रुपये के सामान खरीदे। बिल में 20 ग्राम का "गोदरेज एक्सपर्ट क्रीम हेयर कलर डार्क ब्राउन" शामिल था, जिसकी सूचीबद्ध कीमत 33.25 रुपये थी। सामान के वास्तविक मूल्य पर रु. 2/- की छूट थी। छूट प्रदान करने के बाद, अंतिम मूल्य 31.25 रुपये होना चाहिए था। लेकिन, डीलर ने छूट प्रदान न करके शिकायतकर्ता से अतिरिक्त 2 रुपये लिए, इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने "चारमीनार ब्राउन वन केजी" खरीदा, जिसकी कीमत 13 रुपये की छूट के साथ 92 रुपये थी। छूट लागू करने के बाद, अंतिम मूल्य 79 रुपये होना चाहिए था। लेकिन, डीलर ने फिर से छूट प्रदान नहीं करके शिकायतकर्ता से अतिरिक्त 13 रुपये एकत्र किए। इस प्रकार, डीलर ने शिकायतकर्ता से कुल मिलाकर 15/- रुपये अतिरिक्त वसूले। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने डीलर और रिटेलर के साथ कई संवाद किए, लेकिन संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली।

परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय, जयपुर में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। विक्रेता और डीलर जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसलिए, उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की गई।

आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने कहा कि विक्रेता और डीलर ने शिकायतकर्ता से वस्तुओं की रियायती कीमत से अधिक अनुचित रूप से शुल्क लिया। इसलिए, जिला आयोग ने विक्रेता और डीलर को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि शिकायतकर्ता अत्यधिक राशि एकत्र करने के लिए डीलर और विक्रेता से 15 रुपये के उचित मुआवजे का हकदार है।

जिला आयोग ने डीलर और विक्रेता को संयुक्त रूप से और अलग-अलग, शिकायतकर्ता को एकत्र की गई अतिरिक्त राशि के मुआवजे के रूप में 15 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्हें शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया। तथा, उन्हें शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

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