जिला उपभोक्ता आयोग, बेंगलुरु ने जॉन एलिवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड को लिफ्ट लगाने में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया

Update: 2024-01-06 13:23 GMT

अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बेंगलूर प्रथम अतिरिक्त के अध्यक्ष बी. नारायणप्पा, ज्योति एन (सदस्य) और शरावती एसएम (सदस्य) की खंडपीठ ने जॉन एलिवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड को लिफ्ट की स्थापना में देरी के लिए सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने उसे दो महीने के भीतर लिफ्ट का काम पूरा करने और शिकायतकर्ता को 1,05,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

मेसर्स नॉर्थफेस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (शिकायतकर्ता) से जॉन एलिवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) द्वारा शिकायतकर्ता के कार्यालय भवन के लिए लिफ्ट स्थापना सेवाएं प्रदान करने के लिए संपर्क किया गया था। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्ताव पर सहमत होने के बाद, कंपनी को 20,000 रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया। कंपनी ने तीन महीने के भीतर स्थापना के शीघ्र शुरू होने और पूरा होने का आश्वासन दिया। शिकायतकर्ता द्वारा दो किस्तों का भुगतान करने और एक अग्रीमेंट करने के बावजूद, कंपनी को वैश्विक कोविड -19 महामारी के कारण देरी हुई जिससे लिफ्ट का काम पूरा नही हो सका।

बाद में, शिकायतकर्ता ने कंपनी को 3,00,000 रुपये का भुगतान किया, जिसने शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि लिफ्ट का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। शिकायतकर्ता ने काम की आशंका को देखते हुए दो महीने के लिए किराये के आधार पर मचान की व्यवस्था की और कंपनी से आगे बढ़ने का आग्रह किया। हालांकि कंपनी ने 31.08.2022 तक डिलीवरी का वादा किया था, लेकिन लिफ्ट स्थापित नहीं की गई थी। वर्ष के अंत तक, शिकायतकर्ता ने कंपनी को कुल 7,00,000 रुपये का भुगतान किया था। लंबे समय तक देरी के कारण लिफ्ट की अनुपस्थिति के कारण कार्यालय आने वाले कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक नुकसान और असुविधाएं हुईं। शिकायतकर्ता ने इसे सेवा में कमी और समझौते के तहत अनुबंध संबंधी दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए कंपनी को एक कानूनी नोटिस जारी किया और रिफंड की मांग की। जवाब में, कंपनी ने समझौता ज्ञापन के माध्यम से एक महीने के भीतर पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफल रही। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, बेंगलुरु, कर्नाटक में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

कंपनी जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। इसलिए एकपक्षीय के खिलाफ कार्रवाई की गई।

आयोग की टिप्पणियां:

जिला आयोग ने कहा कि कंपनी ने लिफ्ट स्थापित करने की जिम्मेदारी ली, सहमत राशि प्राप्त की, और शिकायतकर्ता के साथ एक औपचारिक समझौता किया। जबकि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कंपनी सहमत समय सीमा को पूरा करने में विफल रही, शिकायतकर्ता की ओर से कोई दावा नहीं किया गया कि कंपनी ने स्थापना कार्य शुरू नहीं किया। उनके बीच आदान-प्रदान किए गए व्हाट्सएप संदेशों से संकेत मिलता है कि कंपनी ने सामग्री के लिए ऑर्डर दिए और स्थापना कार्य शुरू किया, लेकिन अग्रीमेंट की तारीख से निर्धारित तीन महीनों के भीतर इसे पूरा करने में विफल रही।

इसलिए, जिला आयोग ने माना कि लिफ्ट स्थापित करने में देरी के कारण कंपनी की ओर से सेवा में कमी की। नतीजतन, जिला आयोग ने कंपनी को आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर स्थापना पूरी करने और शिकायतकर्ता को किसी भी शेष राशि को वापस करने का निर्देश दिया। यह माना गया कि यदि कंपनी आदेश का पालन करने में विफल रहती है, तो कंपनी को ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 7,00,000 रुपये वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इसके अलावा, जिला आयोग ने कंपनी को सेवा में कमी और मानसिक पीड़ा के लिए शिकायतकर्ता को 1,00,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता द्वारा किए गए मुकदमे की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

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