कोरबा गैंगरेप-हत्या मामला | हाईकोर्ट ने कहा- यह सबसे दुर्लभ मामला नहीं, पांचों दोषियों की फांसी की सजा कम की
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते पांच आरोपियों की मौत की सजा को बदल दिया, जिन्हें इस साल जनवरी में 16 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या और 2021 में उसके परिवार के दो सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।
चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि निचली अदालत दोषी/अपीलकर्ताओं में सुधार और पुनर्वास की संभावना पर विचार करने में विफल रही है।
"इसने केवल अपराध और जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया था, उस पर विचार किया है और अपीलकर्ताओं को सजा के सवाल पर सुनवाई का प्रभावी अवसर नहीं दिया है।
अदालत ने कहा कि जबकि 16 वर्षीय नाबालिग और उसके रिश्तेदारों (पिता और 4 वर्षीय भतीजी) की क्रूर हत्या और बलात्कार बड़े पैमाने पर समाज की चेतना को झकझोर देता है, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि दोषी/अपीलकर्ताओं को सुधारा या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है।
डिवीजन बेंच ने कहा, "हालांकि अपीलकर्ताओं ने तीन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का अपराध किया है, जिनमें से एक लगभग 16 साल की नाबालिग लड़की थी और दूसरी लगभग 4 साल की नाबालिग लड़की थी। 16 साल की नाबालिग लड़की को मौत के घाट उतारने से पहले उसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया जो बर्बर, अमानवीय, जघन्य और बेहद क्रूर है। पत्थरों से सिर कुचलकर नृशंस तरीके से हत्या की गई है। ये अपराध की परिस्थितियां हैं, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि दोषी/अपीलकर्ताओं में सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं दिखाई गई है,"
इस प्रकार, अपीलकर्ताओं की उम्र को देखते हुए और विचारशील विचार करने पर, खंडपीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मौत की सजा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह 'दुर्लभतम मामला' नहीं था और इसके बजाय, उनके शेष जीवन के लिए कारावास पूरी तरह से पर्याप्त होगा और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।
पूरा मामला:
कोरबा की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने आरोपी संतराम मझवार (49), अब्दुल जब्बार (34), अनिल कुमार सारथी (24), परदेशी राम (39) और आनंद राम पनिका (29) को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (2) g(सामूहिक बलात्कार) और आईपीसी की अन्य धाराओं और एससी-एसटी अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। एक अन्य आरोपी उमाशंकर यादव (26) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ अपीलकर्ता संतराम मंझवार के घर पर रहते थे और उसके मवेशियों को चराते थे।
उक्त कार्य करने के बदले उन्हें प्रति वर्ष 8 हजार रुपये और प्रति माह 10 किलोग्राम चावल मिलना था, लेकिन मझवार ने पूरे वर्ष का बकाया भुगतान नहीं किया और मवेशियों को चराने के लिए केवल 600 रुपये दिए और प्रति माह केवल 10 किलोग्राम चावल दिया गया। इसलिए मृतक के परिजनों ने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया।
घटना की तारीख, यानी 29 जनवरी, 2021 को, जब मृतक व्यक्ति बस स्टैंड पर थे, अपीलकर्ता, मझवार ने अपने साथी के साथ साजिश रची और अन्य आरोपी व्यक्ति वहां आए और पीड़ितों से कहा कि वह उन्हें उनकी मोटरसाइकिल पर छोड़ देगा।
इसके बाद वह उन्हें किसी स्थान पर ले गया और रास्ते में पूर्व नियोजित साजिश के तहत पीड़िता/मृतका 'बी' (16 वर्षीय लड़की) को घटना स्थल पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब मृतक 'ए' (पिता) ने इसका विरोध किया, तो उसे लाठी-डंडों और पत्थरों से पीटा गया और मौत के घाट उतार दिया गया।
पीड़ित/मृतका 'बी' पर भी पत्थरों से हमला किया गया और उसे लगा कि वह मर चुकी है। मृतक 'सी' (4 साल की लड़की) को भी पत्थर पर पटककर मार डाला गया था।
अदालत के संदर्भ और उनके द्वारा दायर अपील से निपटते हुए, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर पूरे नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य की सराहना करने के बाद पाया कि आरोपी वास्तव में अपराध के लेखक थे।
इस प्रकार, आंशिक रूप से उनकी अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया, जबकि इस बात पर जोर दिया कि अपराध के प्रकार का सख्त वर्गीकरण लागू करने के बजाय, जो मौत की सजा का वारंट करता है, न्यायालयों को गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मामले के आधार पर एक व्यक्तिगत सजा के परिणाम पर पहुंचना चाहिए।