1 मार्च से ओपीडी, आईपीडी में ईडब्ल्यूएस मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट में राजीव गांधी कैंसर अस्पताल ने कहा

Update: 2023-02-08 10:02 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट में राजीव गांधी कैंसर अस्पताल ने बुधवार को बताया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के रोगियों को इनपेशेंट विभाग (आईपीडी) में 10% और बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) में 25% तक मुफ्त मेडिकल उपचार प्रदान करेगा। यह सुविधा 01 मार्च से प्रभावी होगी।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा की कमी के खिलाफ सोशल ज्यूरिस्ट नाम के एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अस्पताल की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए पीठ ने अस्पताल को अपने बयान के अनुसार ईडब्ल्यूएस रोगियों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने का निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

मामले में याचिकाकर्ता एनजीओ का प्रतिनिधित्व एडवोकेट अशोक अग्रवाल ने किया।

ईडब्ल्यूएस रोगियों को आईपीडी में 10% और ओपीडी विभागों में 25% की सीमा तक मुफ्त इलाज नहीं करने की राजीव गांधी कैंसर अस्पताल की कार्रवाई के खिलाफ वर्ष 2018 में याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता का मामला है कि अस्पताल को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा रियायती दरों पर गरीब मरीजों को मुफ्त में मेडिकल प्रदान करने की शर्त पर जमीन आवंटित की गई।

इस प्रकार याचिका में भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए संबंधित अस्पताल को निर्देश देने की मांग की गई।

याचिका में दिल्ली सरकार से नि:शुल्क इलाज न कराकर अस्पताल द्वारा कमाए गए मुनाफे की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया।

केस टाइटल: सामाजिक न्यायविद नागरिक अधिकार समूह बनाम राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र और अन्य।

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