उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए अल्पकालिक जमानत

Update: 2022-11-14 05:28 GMT

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को बलात्कार के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के उद्देश्य से दो सप्ताह की अवधि के लिए अल्पकालिक जमानत (Short Term Bail) देने का आदेश पारित किया।

जस्टिस रवींद्र मैथानी की एकल पीठ ने कहा कि यह बलात्कार का आसान मामला नहीं है, बल्कि पक्षकारों को शामिल किया गया। उनके बीच मामला बिगड़ने से पहले आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।

हाईकोर्ट ने कहा,

"बलात्कार के मामले में अदालत पक्षकारों के बीच विवाह को प्रोत्साहित नहीं कर सकती। लेकिन यह बलात्कार का आसान मामला नहीं है। एफआईआर के अनुसार, पहले पक्षों ने ही सगाई कर ली। उनकी शादी तय हो गई। इसके बाद आवेदक ने शारीरिक संबंध बनाए और बाद में पीड़िता से शादी करने से इनकार कर दिया और अब यह कहा जा रहा है कि आवेदक और पीड़ित दोनों की शादी हो रही है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद इस न्यायालय का विचार है कि यह ऐसा मामला है, जिसमें आवेदक को 2 सप्ताह की अवधि के लिए अल्पकालिक जमानत दी जानी चाहिए।"

आवेदक सुरजीत कुमार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में है। उसने इस आधार पर अल्पकालिक जमानत की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया कि वह और पीड़िता शादी कर रहे हैं।

एफआईआर के अनुसार, आवेदक और बलात्कार पीड़िता ने एक-दूसरे से दोस्ती की थी और उनकी शादी तय हो गई। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

केस टाइटल: सुरजीत कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य

साइटेशन: अल्पकालिक जमानत आवेदन नंबर 49/2022

कोरम: जस्टिस रवींद्र मैथानी

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