बॉम्बे हाईकोर्ट ने गैस वितरकों की घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई बढ़ाने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया

Update: 2026-03-13 04:53 GMT

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने गुरुवार को केंद्र सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को छह LPG वितरकों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडरों की सप्लाई अपर्याप्त है।

जस्टिस अनिल एस. किलोर और जस्टिस राज डी. वाकोडे की बेंच ने यह आदेश तब दिया, जब वे कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड से जुड़े छह वितरकों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में घरेलू LPG सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ाने के निर्देश देने की मांग की गई। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय की।

इस बीच कोर्ट ने आदेश दिया कि घरेलू LPG सिलेंडरों का भंडारण और सप्लाई सरकार की नीति के अनुसार ही होनी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों के बावजूद, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG सप्लाई को प्राथमिकता देने की बात कही गई, कंपनी घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ाने में नाकाम रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने वितरकों द्वारा बार-बार किए गए उन अनुरोधों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिनमें LPG के निर्यात को रोकने और घरेलू बाज़ार में सप्लाई बढ़ाने की मांग की गई।

याचिका के अनुसार, ईरान-इज़रायल संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई में आई रुकावटों ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और सीरिया जैसे देशों से तेल की आवाजाही को प्रभावित किया, जिससे LPG उत्पादन में बाधाएं उत्पन्न हुईं।

याचिका में कहा गया कि सप्लाई की उभरती हुई स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आदेश जारी कर यह निर्देश दिया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG उत्पादन और सप्लाई को प्राथमिकता दी जाए।

वितरक वकील श्याम दीवानी और साहिल दीवानी के माध्यम से कोर्ट पहुंचे।

Case : M/s Omkar Sales and others v Union of India WP (c) 2165/2026

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