उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निवासियों की सुरक्षा के लिए हल्द्वानी के रामलीला मैदान में पटाखों के भंडारण, बिक्री पर रोक लगाई

Update: 2022-10-21 02:20 GMT

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने राज्य के अधिकारियों को क्षेत्र के निवासियों के जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरे को देखते हुए नैनीताल जिले के हल्द्वानी के रामलीला मैदान क्षेत्र में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने नैनीताल जिले के जिलाधिकारी को तुरंत उपयुक्त स्थान का पता लगाने का निर्देश दिया है जहां चीफ फायर ऑफिसर के परामर्श से पटाखों के भंडारण और खुदरा बिक्री को स्थानांतरित किया जा सके।

पीठ ललित मोहन सिंह नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि पटाखों के विक्रेताओं ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में अपने गोदाम और खुदरा दुकानें स्थापित की हैं, जो कि अत्यधिक भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है।

आगे यह भी निवेदन किया गया कि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, इस तथ्य के बावजूद कि चीफ फायर ऑफिसर ने पहले ही डीएम को लिखा है कि उक्त क्षेत्र में पटाखों की दुकान और गोदामों की स्थापना के लिए लाइसेंस देना उचित नहीं है और नियमों के अनुसार नहीं है।

याचिकाकर्ता ने 12 अक्टूबर, 2022 और 13 अक्टूबर, 2022 के संचार का भी उल्लेख किया, जो चीफ फायर ऑफिसर द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को जारी किया गया था।

याचिकाकर्ता की चिंताओं और उसमें की गई प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को तुरंत एक उपयुक्त स्थान का पता लगाने का निर्देश दिया जहां पटाखों के भंडारण और खुदरा बिक्री को चीफ फायर ऑफिसर के परामर्श से स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि किसी भी खतरे को टाला जा सके।

इसके साथ ही मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर 2022 को सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल - ललित मोहन सिंह नेगी बनाम उत्तराखंड राज्य एंड अन्य

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