यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट | मकान मालिक के मना करने पर ही किरायेदार किराया कोर्ट में किराया जमा करा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग्स (रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, रेंट, एंड एविक्शन) एक्ट, 1972 की धारा 30 में प्रावधान है कि अगर मकान मालिक किराया लेने से मना कर दे तो किरायेदार अदालत में किराया जमा कर सकता है, लेकिन यह स्थिति केवल तब तक रहती है जब तक मकान मालिक किराया प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है। अगर मकान मालिक ने सहमति व्यक्त करते हुए औपचारिक नोटिस दिया है, तो नोटिस प्राप्त होने पर किरायेदार को कम से कम मकान मालिक को स्वीकृत दर पर किराए का भुगतान करना होगा।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की एक खंडपीठ एक लघु वाद न्यायालय से किराए और बेदखली की कार्यवाही से उत्पन्न एक चुनौती का फैसला कर रही थी। लघु वाद न्यायालय द्वारा बेदखली की अनुमति दी गई थी जिसकी पुष्टि जिला न्यायालय और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी।
तथ्य
1982 में परिसर को 165 रुपये के मासिक किराए पर दिया गया था। बाद में किराए को कई बार बढ़ाकर 195 रुपये, 250 रुपये और फिर 300 रुपये कर दिया गया। किराएदार ने किराए के बराबर होने के दावे से इनकार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि 1993 में, मकान मालिक ने किरायेदार द्वारा दिए गए किराए को स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि किरायेदार बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं कर रहा था। नतीजतन, किरायेदार ने उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराया, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 30 के अनुसार सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की अदालत में किराया जमा करना शुरू कर दिया। इसके बाद, मकान मालिक ने किरायेदार को नोटिस दिया। 1993 से बकाया किराया की मांग की। चूंकि किरायेदार ने निर्धारित अवधि के भीतर राशि जमा नहीं की, इसलिए मकान मालिक ने बकाया किराए और बेदखली के लिए स्मॉल कॉजेज कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया। किरायेदार के खिलाफ बेदखली और किराए की वसूली का आदेश पारित किया गया था। जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका और इलाहाबाद हाइकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका भी खारिज कर दी गई।
निष्कर्ष
हाईकोर्ट द्वारा प्रदान किए गए तर्क से सुप्रीम कोर्ट सहमत रहा। यह नोट किया गया कि धारा 30(1) में विचार किया गया है कि जब तक मकान मालिक किराएदार को लिखित रूप में नोटिस द्वारा किराए को स्वीकार करने की इच्छा नहीं जताता तब तक किराया अदालत में जमा किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि किरायेदार केवल तब तक अदालत में किराया जमा कर सकता है जब तक कि मकान मालिक ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। एक बार जब मकान मालिक किराया स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करता है, तो किरायेदार को मकान मालिक के पास पैसा जमा करना चाहिए।
इसने आगे कहा कि मकान मालिक द्वारा बकाया किराए के लिए दिए गए नोटिस में किराया स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की गई थी।
इस संबंध में, अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के एक फैसले का उल्लेख किया [गोकरन सिंह बनाम प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, हरदोई और अन्य] पर भरोसा किया।
केस टाइटलः मान सिंह बनाम शमीम अहमद (मृत) वैधानिक प्रतिनिधि के माध्यम से| 2023 LiveLaw SC 290 | सिविल अपील संख्या 1874/2015| 5 अप्रैल, 2023| जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया