व्यवसाय की शुरुआत के बिना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अपेक्षा करना अवास्तविक: उड़ीसा हाईकोर्ट ने विभाग को लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया
उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि लाइसेंस आवेदन को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जीएसटी रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं किया गया, क्योंकि यह उम्मीद करना अवास्तविक है कि इसके व्यवसाय के वास्तविक प्रारंभ के बिना ऐसा होगा।
चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस जी. सतपथी की खंडपीठ ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ता को लाइसेंस जारी नहीं किया जाता और वह अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं होता, तब तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता।
याचिकाकर्ता ने 5 अप्रैल, 2022 को रेस्तरां के ऑन शॉप लाइसेंस के लिए आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता ने विभिन्न प्रश्नों का जवाब दिया और स्पष्टीकरण भी दिया। इसके बाद उठाई गई आपत्तियों की जांच की गई। आबकारी निरीक्षक, सदर, नयागढ़ ने 4 जून, 2022 को आबकारी अधीक्षक, नयागढ़ को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि कोई भी आपत्ति मान्य नहीं है।
इसमें नयागढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष से प्राप्त आपत्तियां शामिल थीं। आबकारी अधीक्षक ने 6 जून 2022 को कलेक्टर, नयागढ़ को संस्तुति की कि याचिकाकर्ता के आवेदन को मंजूर किया जाए।
हालांकि, 13 जुलाई, 2022 को आबकारी आयुक्त द्वारा एक और उच्च-स्तरीय संयुक्त जांच शुरू की गई। इसके बाद फिर 5 नवंबर, 2022 को एक और जांच की गई। सभी जांचें याचिकाकर्ता के पक्ष में गईं। आबकारी विभाग के उपायुक्त ने सूचित किया कि जिस बिल्डिंग में रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है वह कमर्शियल एरिया में है।
24 जनवरी, 2023 को यह निर्धारित करने के लिए एक और जांच का आदेश दिया गया कि क्या याचिकाकर्ता जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और क्या उसके रिटर्न दाखिल किए गए हैं।
याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान प्रस्तुत आवेदन की ओर आकर्षित किया, जिसमें स्वयं दिखाया गया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी संलग्न की गई। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का मुद्दा तब तक नहीं उठेगा जब तक कि याचिकाकर्ता को लाइसेंस नहीं दिया जाता है और वह अपना व्यवसाय शुरू करने में सक्षम नहीं होता।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा वास्तव में अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की उम्मीद करना अनुचित है; ऐसे में आवेदन को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया गया।
केस टाइटल: एम/एस. गैलेक्सी बार और रेस्तरां, नयागढ़ बनाम ओडिशा राज्य और अन्य
साइटेशन: डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 6916/2023
दिनांक: 10.03.2023
याचिकाकर्ता के वकील: आर.पी. कार और प्रतिवादी के वकील: देबकांत मोहंती
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें