बेटे के POCSO केस से जोड़ने वाली 'मानहानिकारक' सामग्री हटाने की मांग: सिविल कोर्ट पहुंचे केंद्रीय मंत्री बंदी संजय

Update: 2026-05-15 13:45 GMT

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में अर्जी देकर विभिन्न मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों और कुछ अज्ञात लोगों (John Doe) द्वारा उनके बारे में पोस्ट की गई कथित तौर पर मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग की। इस सामग्री में उन्हें उनके बेटे के खिलाफ दर्ज POCSO केस से जोड़ा गया है।

मंत्री के बेटे बंदी साई भगीरथ के खिलाफ POCSO के तहत FIR दर्ज की गई। भगीरथ ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी।

ट्रायल कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह मामला शुक्रवार (15 मई) को दर्ज किया गया।

इस मुकदमे में प्रतिवादी (Defendants) सोशल मीडिया इंटरमीडियरी Google LLC, Meta Platforms INC, X Corp हैं; साथ ही मीडिया प्लेटफ़ॉर्म TV9 Network Pvt Ltd (TV9 Telugu), TV5 News (Shreya Broadcasting Pvt Ltd), ABN Telugu (AndhraJyothi Broadcasting Pvt Ltd), Sakshi TV (Jagati Publications Ltd), NTV Telugu, RTV (RTV), Mahaa News, 10TV News Telugu, Vahini TV, Wise TV, SignalTV Telugu, BIG TV, CVR News Telugu, 99 TV Telugu, Manatolivelugu, Zee Telugu News, Eenadu Television Private Limited (ETV Telangana), Hyderabad Media Private Limited (HMTV Telugu), Signal Tele Services Private Limited (Signal TV Telugu) भी शामिल हैं।

इस मुकदमे में अज्ञात लोगों, यानी अशोक कुमार/John Doe के खिलाफ भी राहत की मांग की गई।

गौरतलब है कि तेलंगाना सरकार ने राज्य के DGP को निर्देश दिया कि वे आवेदक के खिलाफ दर्ज मामले की विस्तृत जांच के लिए विशेष टीमें गठित करें।

Case title: Bandi Sanjay Kumar v/s Google LLC & Others

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