Delhi Riots: कजिन की शादी में शामिल होने के लिए शरजील इमाम को मिली अंतरिम ज़मानत
दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश वाले मामले में शरजील इमाम को अंतरिम ज़मानत दी।
कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने इमाम को उनके कजिन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दी।
यह अंतरिम ज़मानत 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक के लिए दी गई।
इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट 30 सितंबर को इमाम की रेगुलर ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई करने वाला है।
इससे पहले, इमाम को उनके भाई की शादी में शामिल होने के लिए 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिनों की अंतरिम ज़मानत दी गई।
आरोपी 2019-2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में हुए प्रदर्शनों को आयोजित करने में सबसे आगे रहने वाले स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। उस पर गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन पर फरवरी 2020 के आखिरी हफ्ते में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे "बड़ी साज़िश" रचने का आरोप है।
इस मामले में आरोपी हैं - ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा (2021 में ज़मानत मिली), शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मो. सलीम खान, अथर खान, सफूरा ज़रगर (गिरफ्तारी के समय गर्भवती होने के कारण मानवीय आधार पर ज़मानत मिली), शरजील इमाम, फैज़ान खान, देवांगना कलिता (ज़मानत मिली) और नताशा नरवाल (ज़मानत मिली)।