Breaking | दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत

Update: 2024-12-18 10:30 GMT

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को जेएनयू के पूर्व स्टूडेंट उमर खालिद को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाले UAPA मामले में अंतरिम जमानत दी।

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी।

अंतरिम जमानत की शर्तें हैं कि खालिद मामले से जुड़े किसी भी गवाह और किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा।

अदालत ने खालिद को अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का भी निर्देश दिया।

अन्य शर्तें हैं:

- वह केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिल सकेगा।

- वह अपने घर या उन जगहों पर रहेगा जहां शादी की रस्में होंगी।

उमर खालिद को 03 जनवरी, 2025 की शाम को संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।

अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से इनकार किया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाद में अपनी एसएलपी वापस ली। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दूसरी नियमित जमानत याचिका दायर की, जिसे इस साल की शुरुआत में खारिज कर दिया गया।

अपनी दूसरी नियमित जमानत याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली खालिद की अपील दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत विभिन्न अपराधों के तहत FIR 59/2020 दर्ज की गई।

इस मामले में आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल हैं।

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