पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया, सांसदों/विधायकों के खिलाफ 102 मामलों में सुनवाई लंबित, 19 एफआईआर में जांच लंबित
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को पंजाब सरकार के जांच ब्यूरो ने मंगलवार को बताया कि मौजूदा और पूर्व सांसदों के खिलाफ कुल 102 मामले राज्य भर की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।
अदालत को यह भी बताया गया कि निचली अदालतों में लंबित मामलों के अलावा 19 मामलों की जांच सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित है। पुलिस ने कहा कि सुनवाई की आखिरी तारीख 29 सितंबर के बाद से लंबित मामलों की संख्या 42 से घटकर 19 हो गई है।
यह डेटा सांसदों/विधायकों के खिलाफ के खिलाफ लंबित मामलों की प्रगति की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के देश में प्रत्येक हाईकोर्ट को निर्देश के आधार पर 2021 में हाईकोर्ट द्वारा शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले के लिखित उत्तर में प्रस्तुत किया गया था।
जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था । मामले को 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्य का प्रतिनिधित्व एडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव गर्ग धुरीवाला ने किया।
सितंबर में अदालत ने देखा था कि सूची में शामिल मामलों में से एक मामला 1998 से लंबित था और कुछ मामले 2013 और 2015 से भी संबंधित हैं। इसने जांच एजेंसियों को मामलों में जांच को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की व्याख्या करने का निर्देश दिया था।
ताज़ा रिपोर्ट में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अदालत को बताया कि 1998 से चल रहे मामले की जांच समाप्त हो गई है। "यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में वर्ष 2013 और 2015 से कोई भी मामला पंजाब राज्य में लंबित नहीं है।"
साइटेशन : कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एंड अन्य