ट्रांसफर याचिका: ईडी ने कहा आप नेता सत्येंद्र जैन की बीमारी फर्जी, जज ने की आपत्तियों की अनदेखी

Update: 2022-09-22 09:59 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन (Money Lundery) की कार्यवाही को एक विशेष अदालत से स्थानांतरित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आवेदन पर गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता द्वारा बाद में आदेश सुनाए जाने की संभावना है।

एजेंसी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि शहर में स्वास्थ्य और जेल मंत्री के रूप में सेवा करने के बाद जैन डॉक्टरों और जेल अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं और खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए जाली दस्तावेज प्राप्त करने का प्रबंधन कर सकते हैं।

राजू ने तर्क दिया कि जैन ने अपनी बीमारी को झूठा बनाया और खुद को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे दिल्ली सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से चलाया जा रहा है।

इसलिए राजू ने कहा कि एजेंसी को मामले का फैसला करने में विशेष न्यायाधीश के खिलाफ पूर्वाग्रह की आशंका है, इस आधार पर कि विभिन्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लाने के बावजूद कि जैन प्रभावशाली व्यक्तित्व है और उनके पक्ष में दस्तावेज जाली हो सकते हैं। न्यायाधीश ने इसी पर विचार करने से इनकार कर दिया।

राजू ने तर्क दिया,

"वह जेल मंत्री भी रहे। जेल अधीक्षक और जेल डॉक्टरों को प्रबंधित किया जाता है। जेल अधिकारियों को धन बल या अन्यथा राजनीतिक शक्ति द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है।"

उन्होंने कहा,

"हमारा मामला यह है कि रिपोर्ट फर्जी होगी, क्योंकि वह वहां मंत्री थे। इस पर विचार नहीं किया गया। हमारी आपत्तियों के बावजूद, न्यायाधीश ने रिपोर्ट मांगी।"

यह तर्क देते हुए कि जैन हिरासत में रहने के बावजूद अपनी पसंद के अस्पताल में रहे, राजू ने प्रस्तुत किया कि जैन ने शिकायत की कि उनका स्वास्थ्य कितना गंभीर है, अदालत में उनकी ओर से विभिन्न स्थगन की मांग की गई और स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका को बाद में वापस ले लिया गया।

राजू ने तर्क दिया,

"यह मेरे तर्क को इस तथ्य से साबित करता है कि आवेदन वापस ले लिया गया। अगर कोई तर्क होता तो इसे वापस नहीं लिया जाता। यह इस आधार पर दायर किया गया कि मैं (जैन) बहुत बीमार हूं, खराब हालत में हूं, हिल नहीं सकता, मुझे सहायता की आवश्यकता है। यह उनका मामला है। हमारा मामला यह है कि वह बीमारी का नाटक कर रहे हैं, अस्पताल का प्रबंधन किया जाता है। न्यायाधीश ने इस बिंदु पर हमारे तर्कों पर विचार नहीं किया।"

उन्होंने कहा,

"न्यायाधीश इसके बारे में बात नहीं करते। यह मेरे तर्क को खारिज कर सकता है कि अस्पताल का प्रबंधन किया गया, लेकिन बहस नहीं की।"

उन्होंने आगे कहा,

"जब हम कहते हैं कि वह (जैन) जेल मंत्री थे तो न्यायाधीश ने कुछ भी नहीं माना। जेल कर्मचारी और जेल अधीक्षक उनके अधीन थे... न्यायाधीश के आचरण को देखें। मुझे उनके आचरण के लिए कोई विशेषण उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने मामले के रिकॉर्ड से प्रदर्शित किया।"

राजू ने यह भी कहा कि एक आम आदमी भी जानता होगा कि अगर अस्पताल का नेतृत्व करने वाला कोई मंत्री भर्ती होता है तो उस अस्पताल में उसकी जांच कैसे होगी, इस बारे में पूर्वाग्रह का एक तत्व होगा।

राजू ने कहा,

"42 साल से अधिक के अपने करियर में मैं कभी ऐसी स्थिति में नहीं आया कि आरोपी को प्रमाण पत्र दिया जाए कि उसे झटकेदार हरकतों के कारण अदालत में पेश किया जाए... जब उसे अदालत में पेश किया जाना है तो उसे प्रमाण पत्र मिलता। न्यायाधीश इसे मानते हैं, इसका समर्थन करते हैं।"

दूसरी ओर, जैन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामले के तथ्यों के माध्यम से अदालत को यह प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह मुद्दा तब पैदा हुआ जब जैन ने 17 अगस्त को विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक नियमित जमानत याचिका दायर की, जिसे जून में एक बार खारिज कर दिया गया था।

कपिल सिब्बल ने कहा,

"मुझे लगता है कि नियमित जमानत अर्जी दायर होने से एक महीने पहले उन्हें वास्तविक आशंका थी। मुझे लगता है कि कोई भी पक्ष जिसे वास्तविक आशंका है, वह तुरंत कदम उठाएगा। 17 अगस्त को मेरी जमानत याचिका दायर की गई। इस पर कई दिनों तक बहस होती है।"

सिब्बल ने कहा कि वह 20 अगस्त को आवेदन के खिलाफ फाइल करता है। पक्षपात का सवाल नहीं उठाता। अगर उन्हें आशंका है कि न्यायाधीश मेरे पक्ष में पक्षपात कर रहे हैं तो जमानत अर्जी के जवाब में कोई बात नहीं की।

एजेंसी के आवेदन को दुर्भावनापूर्ण याचिका बताते हुए सिब्बल ने कहा कि ईडी ने 15 सितंबर से पहले कोई आशंका नहीं जताई, जब मामले की सुनवाई अपने अंतिम चरण में है।

सिब्बल ने कहा,

"मौखिक रूप से आप न्यायाधीश को कुछ जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। न्यायाधीश को यह कहने का अधिकार है कि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। क्या न्यायाधीश को मूक दर्शक होना चाहिए? यह प्रासंगिक तथ्य कैसे है? न्यायाधीश भी सहमत थे कि सबमिशन के दौरान मुद्दे विवादित थे। क्या यह ट्रांसफर का आधार है?

उन्होंने कहा,

"यह सब बहुत पहले हुआ। क्या पूर्वाग्रह है कि न्यायाधीश नियमित जमानत दे सकते हैं? क्योंकि न्यायाधीश ने आरोपी को एम्स या सफदरजंग में स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी? ऐसा कब हुआ? जुलाई में। जुलाई और 13 सितंबर के बीच, कुछ नहीं हुआ।"

सिब्बल ने आगे कहा,

"यह दुर्भावनापूर्ण आवेदन है, मुकदमे को पटरी से उतारने के लिए मेरी हिरासत को लंबा करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी सनक और कल्पनाओं पर सहमति हो और न्यायपालिका को संदेश भेजें कि यदि आप हमसे सहमत नहीं हैं, तो यही होगा। "

सिब्बल ने यह भी कहा कि आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जैन अब किसी भी विभाग के मंत्री पद पर नहीं हैं।

उन्होंने कहा,

"वह किसी विभाग के मंत्री नहीं हैं। वह न तो स्वास्थ्य मंत्री हैं और न ही जेल मंत्री हैं, वह जेल में हैं।"

सिब्बल ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि जिस अस्पताल में जैन को भर्ती कराया गया, वह दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, पक्षपात का आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है।

सिब्बल ने कहा,

"जैसे डॉक्टर मानेंगे और पद की शपथ का उल्लंघन करेंगे! क्या यह आधार है? दिल्ली सरकार इन अदालतों के बुनियादी ढांचे के लिए धन देती है, है ना?"

उन्होंने कहा,

"अगर कोई केंद्रीय मंत्री एम्स जाता है तो क्या कोई कह सकता है... मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूं, अगर मैं वहां जाता हूं तो क्या कोई कह सकता है कि मैं मंत्री हूं, इसलिए पक्षपात है? गुलाम नबी आजाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे, अगर वे वहां जाते हैं तो क्या होगा? किस तरह का तर्क? क्या मेरा दोस्त गंभीर है? क्या वह एलएनजेपी अस्पताल में पूरे मेडिकल समुदाय को यह कहने के लिए उकसाएगा कि वे पक्षपाती हैं?"

सिब्बल ने आगे कहा,

"हम इस देश में कहां जा रहे हैं? इस तरह हम अपने डॉक्टरों, अस्पतालों और न्यायाधीशों पर भरोसा नहीं करेंगे ... क्या इस तरह से एजेंसी द्वारा गंभीर तर्क दिया जाता है, भारत सरकार इस तर्क को बढ़ा रही है?"

सिब्बल ने आगे कहा कि ईडी द्वारा पूर्वाग्रह की कोई आशंका नहीं जताई गई, जब उसी न्यायाधीश ने जैन को 14 दिनों की अवधि के लिए दो बार न्यायिक हिरासत में भेज दिया और 18 जून को उनकी नियमित जमानत याचिका भी खारिज कर दी।

सिब्बल ने आगे कहा,

"यह अनसुना है। कोई भी इस तरह सुरक्षित नहीं है। अगर आप जज बदलना चाहते हैं तो आप कुछ भी कहेंगे?"

उन्होंने कहा,

"वे नहीं चाहते कि मामला आगे बढ़े। एक और दो महीने बीत जाएंगे, फिर आवेदन पर सुनवाई होगी और वह जेल में रहेगा। न्यायाधीश सभी तथ्यों से परिचित है, लेकिन एक और न्यायाधीश के पास होगा, परिचित होने के लिए और दो महीने और लगेंगे। समय महत्वपूर्ण है, समय देखें।"

उन्होंने आगे कहा,

"क्या यह तार्किकता की कसौटी पर खरा उतर सकता है?... न्यायाधीश की कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं है, यहां तक ​​​​कि यह धारणा भी हो सकती है कि पूर्वाग्रह की कोई संभावित संभावना है।"

विशेष अदालत से मामले को स्थानांतरित करने की ईडी की याचिका के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 19 सितंबर को मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी और 30 सितंबर को सुनवाई के लिए आवेदन पोस्ट किया।

हालांकि, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान उल्लेख के बाद प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश को आज तक ही याचिका पर सुनवाई और निपटान करने का निर्देश दिया गया।

ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में पांच कंपनियों अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटल इंपेक्स, पर्यास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आदर्श संपदा आदि और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा मंत्री और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ वर्ष 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि फरवरी, 2015 से मई, 2017 की अवधि के दौरान मंत्री ने अधिग्रहण किया। सीबीआई ने तब जैन के खिलाफ दिसंबर, 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी।

फिलहाल जैन उक्त मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

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