गुजरात हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा, मामलों को दर्ज करने और सूचीबद्ध करने की कठिनाइयों के बारे में बताया

Update: 2020-10-03 05:10 GMT

Gujarat High Court

गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (GHCAA) की प्रबंध समिति ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान कार्यप्रणाली में अधिवक्ताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने अदालत को सूचित किया कि:

1) न्यायालय के समक्ष उल्लेखित मामले कई बार सूचीबद्ध नहीं होते हैं, भले ही न्यायालय द्वारा किसी विशेष दिन को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया हो।

अधिवक्ताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर पर जवाब नहीं दिया जा रहा है।

2) मामला दर्ज होने के बाद, एक ही जैसे मामले के लिए रजिस्ट्री, एक से अधिक बार कार्यालय आपत्तियां उठाती है। अक्सर कई अनावश्यक आपत्तियों को भी उठाया जाता है।

3) आपत्तियां उठाने में रजिस्ट्री कभी-कभी आवश्यकता से अधिक समय लेती है।

एसोसिएशन ने न्यायालय से आग्रह किया है कि:

1) अदालतों में भौतिक कामकाज शुरू होने तक मेल के माध्यम से मामले दाखिल करने की प्रथा को बहाल किया जाना चाहिए। ई-पोर्टल के माध्यम से मामले दाखिल करने की वर्तमान प्रणाली बहुत जटिल है।

2) एक वकील द्वारा वकालतनामा दाखिल करना पूर्व अधिवक्ता वकालतनामा की अनापत्ति के साथ-साथ दूसरे अधिवक्ता के प्रतिस्थापन के रूप में उनकी नियुक्ति की मांग को ई-फाइलिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाना चाहिए।

3) मीटिंग लिंक ऐसे सभी अधिवक्ताओं को भेजी जानी चाहिए जो अपने मामलों का उल्लेख करने के इच्छुक हैं।

4) रजिस्ट्री को एक बार में सभी आपत्तियों को एक बार में उठाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए न कि टुकड़ों में।

5) रजिस्ट्री को मामले के दाखिल होने के बाद एक सप्ताह के समय में आपत्तियां लेने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

6) रजिस्ट्री को फिज़िकल फाइलिंग स्वीकार करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

7) रजिस्ट्री को इस मामले में दायर किए गए सभी कागजात को मामले के संचालन से पहले कोर्ट में रखने का निर्देश दिया जाए।

नोट: गुजरात उच्च न्यायालय ने बार के पदाधिकारियों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जस्टिस सोनिया गोकानी, जस्टिस एजे देसाई और जस्टिस एनवी अंजारिया से मिलकर एक समिति नियुक्त की है। एसोसिएशन ने आग्रह किया है कि इस समिति को त्वरित विचार-विमर्श के लिए पत्र भेजा जाए।

पत्र पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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