अहमदाबाद कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्रीकुमार को 1 जुलाई तक गुजरात पुलिस हिरासत में भेजा

Update: 2022-06-26 17:58 GMT

अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने रविवार को गुजरात दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में कथित तौर पर सबूत गढ़ने के मामले में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व एडीजीपी आरबी श्रीकुमार को 1 जुलाई तक गुजरात पुलिस की हिरासत में भेज दिया।

गुजरात पुलिस ने शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया था। गुजरात एटीएस ने तीस्ता को मुंबई से हिरासत में लिया और उन्हें अहमदाबाद लाया गया, जबकि श्रीकुमार को गांधीनगर में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के 2002 के गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट की पुष्टि करने के एक दिन बाद शनिवार को तीस्ता सीतलवाड़ को हिरासत में लिया गया था।

तीस्ता गुजरात दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश की जांच की मांग करने वाली याचिकाकर्ताओं में से एक थीं, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

एफआईआर में गुजरात दंगों की साजिश के मामले में सबूत गढ़ने और झूठी कार्यवाही शुरू करने के आरोपों लगाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि याचिका "गलत उद्देश्यों" के साथ दायर की गई थी।

कोर्ट ने आगे कहा था कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गुजरात के असंतुष्ट अधिकारियों ने झूठे सनसनीखेज खुलासे किये, जिसे गुजरात एसआईटी ने "उजागर" किया। "दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा कार्यवाही को पिछले 16 वर्षों से जारी रखा गया।

गुजरात पुलिस की शिकायत में सीतलवाड़, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार और कैद पूर्व डीआईजी (गुजरात) संजीव भट्ट पर जालसाजी (468,471), झूठे सबूत देने (194), साजिश (120 बी), झूठे रिकॉर्ड बनाने (218), झूठे आरोप लगाने का आरोप है।

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