दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई से हिरासत में लिया

Update: 2022-06-25 17:38 GMT

सुप्रीम कोर्ट के 2002 के गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट की पुष्टि करने के एक दिन बाद कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को मुंबई में गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने उनके आवास से हिरासत में ले लिया है। तीस्ता को अहमदाबाद ले जाया जाना है।

वह गुजरात दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश की जांच की मांग करने वाली याचिकाकर्ताओं में से एक थीं, जिस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

एफआईआर में गुजरात दंगों की साजिश के मामले में सबूत गढ़ने और झूठी कार्यवाही शुरू करने के आरोपों लगाए गए है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि याचिका "गलत उद्देश्यों" के साथ दायर की गई थी। कोर्ट ने आगे कहा कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गुजरात के असंतुष्ट अधिकारियों ने झूठे सनसनीखेज खुलासे किये, जिसे गुजरात एसआईटी ने "उजागर" किया। "दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा कार्यवाही को पिछले 16 वर्षों से जारी रखा गया।

गुजरात पुलिस की शिकायत में सीतलवाड़, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार और कैद पूर्व डीआईजी (गुजरात) संजीव भट्ट का नाम जालसाजी (468,471), झूठे सबूत देने (194), साजिश (120 बी), झूठे रिकॉर्ड बनाने (218), झूठे आरोप लगाने का आरोप है।

गुजरात पुलिस की शिकायत में कहा गया है, "पर्दे के पीछे आपराधिक साजिश और अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों की मिलीभगत से विभिन्न गंभीर अपराधों के लिए वित्तीय और अन्य लाभों का पता लगाने के लिए  शिकायत की गई।"

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